पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया तथा हाजीपुर में हिन्दू जनजागृति समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंपा
बिहार न्यूज़ लाइव डेस्क:
पटना – इस वर्ष केंद्र सरकार द्वारा स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव पर ‘हर घर तिरंगा’ अभियान के अंतर्गत 13 से 15 अगस्त 2022 तक पूरे भारत में प्रत्येक घर पर तिरंगा फहराने का आवाहन निश्चित ही हर्षित करनेवाला है; किंतु ऐसा करते समय किसी भी तरह से राष्ट्रध्वज का अनादर नहीं हो ऐसे निर्देश सभी को देना आवश्यक है । 15 अगस्त और 26 जनवरी को ये राष्ट्रध्वज अभिमान के साथ दिखाए जाते हैं;
परंतु उसी दिन कागज/प्लास्टिक के छोटे-छोटे राष्ट्र्र्रध्वज सडकों, कचरे और नालों में फटी हुई अवस्था में पडे मिलते हैं । मुंबई उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए उद्बोधन करनेवाली कृति समिति स्थापित की जाए इस मांग हेतु पटना, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, गया तथा हाजीपुर में हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा प्रशाासन को ज्ञापन दिया गया ।
दुकानों में तथा ऑनलाईन वेब साईट पर तिरंगे के रंग के मास्क, टी-शर्ट आदि का विक्रय होते हुए दिखाई देता है । यह ‘राष्ट्र गौरव अपमान निवारण अधिनियम 1971’ का उल्लंघन है । राष्ट्रध्वज का अनादर रोकने के लिए हिन्दू जनजागृति समिति द्वारा मुंबई उच्च न्यायालय में जनहित याचिका (103/2011) प्रविष्ट की गई थी । इस संबंध में सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने विशेषतः सरकार को ‘राष्ट्रध्वज का अपमान रोकने के लिए कृति समिति की स्थापना करने तथा उसमें सामाजिक संस्थाओं को सम्मिलित करने के आदेश दिए हैं ।
इस समय की गयी अन्य मांगे :
1. तिरंगे के रंग के मास्क, टी-शर्ट आदि का विक्रय एवं उपयोग करनेवालों पर अपराध प्रविष्ट किए जाएं ।
2. प्लास्टिक के राष्ट्रध्वज का उत्पादन और बिक्री, तथा राष्ट्रध्वज का अपमान हो रहा हो, तो उन दोषियों पर कार्यवाही की जाए ।
3. समिति को विद्यालयों में ‘राष्ट्रध्वज का सम्मान करें !’, इस विषय पर उद्बोधन के लिए अनुमति प्रदान करें ।
4. नागरिकों का उद्बोधन करने के लिए समिति ने ‘राष्ट्रध्वज का सम्मान करें !’ यह विशेष चित्रफीति बनाई है । केबल वाहिनियों को यह चित्रफीति दिखाने की अनुमति दी जाए !