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सारण: छपरा नगर निगम के बहुचर्चित मेयर प्रकरण का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया. तीन बच्चों के मामले में मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी चली गई…

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बिहार न्यूज़ लाइव सारण डेस्क:  छपरा. छपरा नगर निगम के बहुचर्चित मेयर प्रकरण का गुरुवार को पटाक्षेप हो गया. तीन बच्चों के मामले में मेयर राखी गुप्ता की कुर्सी चली गई. राज्य निर्वाचन आयोग ने इस मामले में अपना फैसला सुनाते हुए श्रीमती गुप्ता को बर्खास्त कर दिया. आयोग ने पाया कि राखी गुप्ता द्वारा दायर किए गए हलफनामें में तथ्यों को छिपाया गया तथा गलत जानकारी दी गई. राखी गुप्ता ने अपने नामांकन के दौरान हलफनामें में दो बच्चों का जिक्र किया था लेकिन कागजातों के मुताबिक उनके तीन बच्चे होने की पुष्टि हुई. इसी आधार पर आयोग ने उन्हे पद से बर्खास्त करने की कारवाई की.

 

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ज्ञात हो कि श्रीमती राखी ने छपरा नगर निगम से मेयर के चुनाव में बड़ी जीत हासिल की थी. उनके खिलाफ पूर्व मेयर सुनीता गुप्ता ने चुनाव आयोग से शिकायत करते हुए राखी गुप्ता के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की थी. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने राखी गुप्ता को अयोग्य घोषित करते हुए गुरुवार को उन्हें मेयर के पद से बर्खास्त कर दिया.

अयोग्य घोषित होने के बाद राखी गुप्ता ने कहा कि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है बावजूद इसके आयोग ने अपना फैसला सुनाया. उन्होंने कहा कि न्यायालय पर उन्हें पूरा भरोसा है और उम्मीद है कि कोर्ट से न्याय जरूर मिलेगा. बता दें कि मेयर चुनाव में जीत के बाद बच्चों की संख्या को लेकर राखी गुप्ता का मामला सुर्खियों में आ गया था, सबकी निगाहें इस फैसले पर टिकी हुई थी.

 

 

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