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सारण: पंचायत उप निर्वाचन 2023 को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में संपन्न करायें-जिलाधिकारी.

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बिहार न्यूज़ लाइव सारण डेस्क: छपरा । पंचायती राज विभाग, बिहार से प्राप्त पत्र के आलोक में जिला पदाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी (प०) के द्वारा बताया गया कि सारण जिला में ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत मुखिया, ग्राम कचहरी पंच, ग्राम कचहरी सरपंच, पंचायत समिति सदस्य के रिक्त पदों के निर्वाचन हेतु गठित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के लिए मतदान 25 मई और मतगणना की तिथि 27 मई को निर्धारित है। सभी पदों हेतु मतदान ई.वी.एम. के माध्यम से कराया जाएगा।

संबंधित निर्वाची पदाधिकारी द्वारा मतगणना संबंधित कार्य प्रखंड मुख्यालय में संपन्न कराया जाएगा। पदों निर्वाचन की प्रक्रिया पूरी होने तक नवीण योजनाओं की स्वीकृति एवं कार्यान्वयन पर रोक रहेगी।
प्रत्येक उम्मीदवार को प्रस्तावित सभा या जुलूस के लिये पूर्वानुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा। साथ ही अनुमति मिलने पर समय एवं स्थान की सूचना स्थानीय पुलिस पदाधिकारी को आयोजन के पूर्व देना होगा। इस प्रकार की अनुमति प्रदान करने के पूर्व सक्षम प्राधिकार संतुष्ट होकर आदेश निर्गत करेंगे।

 

वे अनुमति पत्र में उस अवधि एवं समय का भी उल्लेख कर देंगे जिसके लिये अनुमति दी जायेगी। बिना अनुमति प्राप्त किये किसी भी अभ्यर्थी द्वारा किसी प्रकार की सभा अथवा जुलूस में लाउडस्पीकर का उपयोग नहीं किया जायेगा। यदि अभ्यर्थी द्वारा लाउडस्पीकर का उपयोग किसी वाहन पर किया जाना है तो वे अनुज्ञा पदाधिकारी को वाहन के नंबर का उल्लेख करते हुए आवेदन देंगे, जिसका उल्लेख अनुज्ञा पत्र में भी किया जाना अनिवार्य होगा।

 

यदि दो या अधिक अभ्यर्थी एक ही मार्ग अथवा उसके किसी भाग पर लगभग एक ही समय में जुलूस निकालना चाहें तो संयोजक आपस में निर्णय कर यथाशीघ्र स्थानीय पुलिस से संपर्क करेंगे तथा सक्षम प्राधिकार से प्राप्त निर्देशों का अनुपालन करेंगे। किसी व्यक्ति विशेष एवं सरकारी, सरकार के उपक्रमों की जमीन इमारत, अहाते एवं दीवारों आदि को झण्डा, बैनर लगाने, पोस्टर, नोटिस चिपकाने, नारे आदि लिखने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।

 

सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अंचल अधिकारी, थानाध्यक्ष यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी सार्वजनिक स्थल, सरकारी उपक्रम आदि पर यदि कोई पोस्टर, बैनर लगा हो अथवा दीवाल लेखन किया गया हो तो उसे अविलंब हटवाना सुनिश्चित करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी (पं०) के द्वारा बताया गया कि सभी पदाधिकारियों दिशा-निर्देशों का पूरी सख्ती और ईमानदारी से अनुपालन करेंगे ताकि पंचायत उप निर्वाचन 2023 को स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी रूप में सम्पन्न कराया जा सका!

 

 

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