बिहार न्यूज़ लाईव / बक्सर डेस्क : नाबालिग से दुष्कर्म के एक मामले में पाक्सो विशेष कोर्ट द्वारा दोषी को 20 साल सश्रम कारावास के साथ एक लाख पांच हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई गई है. जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे सात माह अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतनी होगी.पाक्सो कोर्ट के विशेष लोक अभियोजक सुरेश कुमार सिंह ने बताया कि घटना 20 दिसंबर 2020 को इटाढ़ी थाना के एक गांव की है. तब पीड़िता अपने कमरे में अकेली सोई थी. उसके पिता घर के बाहर दरवाजे पर सोए थे.
रात के नौ बजे के करीब गांव के ही दो युवक आए और दरवाजा खटखटाने लगे. पीड़िता के उठकर दरवाजा खोलने पर दोनों ने चतुरी राजभर नामक युवक के द्वारा बुलाए जाने का संदेश दिया. पीड़िता घर से निकलकर चतुरी राजभर से मिलने उसके पास गई. उसने पीड़िता को गांव से बाहर ले जाकर जबरन घटना को अंजाम दिया. इस मामले में पीड़िता के बयान पर शिकायत दर्ज करते हुए आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया.
मामले की सुनवाई एडीजे छह सह पाक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनकामेश्वर प्रसाद चौबे की अदालत में किया गया. गवाहों के बयान को सुनने के बाद आरोपी को दोषी करार देते हुए 20-20 साल सश्रम कारावास व 50-50 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है.
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