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जयपुर: गैंगरेप के बाद नाबालिग को जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में कोर्ट ने दो आरोपियों को माना दोषी, 7 बरी, सोमवार को सुनाई जाएगी सजा

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बिहार न्यूज़ लाइव जयपुर डेस्क जयपुर/(हरिप्रसाद शर्मा) गैंगरेप के बाद नाबालिग को जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने के मामले में भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए दो आरोपियों को दोषी माना है। सात आरोपियों को बरी कर दिया है। पिछले साल 2 अगस्त को शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप कर जिंदा कोयले की भट्टी में जलाने के मामला सामने आया था।

भीलवाड़ा भट्टी कांड में 9 महिला-पुरुष पर मुकदमा चल रहा था। भीलवाड़ा पॉक्सो कोर्ट दो ने इस मामले में सुनवाई पूरी होने के बाद शनिवार दोपहर फैसला सुनाया। कोर्ट ने दो मुख्य आरोपी सगे भाई कालू और कान्हा कालबेलिया को दोषी माना है। 7 आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है। जिनमें मुख्य आरोपियों की पत्नी, बहन, मां-पिता सहित एक अन्य है। अब इस मामले में अगली सुनवाई सोमवार को होगी, तब आरोपियों को सजा सुनाई जाएगी।

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विशेष लोक अभियोजक महावीर किसनावत ने बताया कि इस मामले में पिछले 10 महीने से 9 महिला-पुरुष मुलजिमान की ट्रायल पॉक्सो कोर्ट 2 में सुनवाई जारी थी। इस मामले में शनिवार कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो सगे भाईयों को दोषी माना है और 7 को बरी कर दिया है। इस मामले में सरकार की ओर से 43 गवाहों के बयान पंजीबद्ध करवाए गए थे।

 

गौरतलब है कि शाहपुरा जिले के कोटडी थाना क्षेत्र में 2 अगस्त 2023 को गिरडिया पंचायत क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की जो अपने खेत पर बकरियां चराने गई थी, उसके साथ गैंगरेप करके आरोपियों ने उसे जिंदा ही कोयले की भट्टी में डाल दिया था। नाबालिग लड़की जब शाम तक घर नहीं लौटी तो परिजनों ने किशोरी की तलाश की। इस बीच उसके बॉडी के अवशेष 3 अगस्त की सुबह खेत पर संचालित कोयले की भट्टी में मिले।

 

इसके बाद स्थानीय लोगों में काफी आक्रोश फैल गया था। रेप करने वाले लोगों के घर की महिलाओं ने भी लाश को ठिकाने लगाने में उनका साथ दिया था। भट्टी में जो अवशेष नहीं जल सके उनको प्लास्टिक के बोरे में डालकर नदी में फेंक दिया था। वहां से भी अवशेष बरामद किए गए थे।

 

 

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