बिहार न्यूज़ लाइव मुंगेर डेस्क मुंगेर से निरंजन कुमार की रिपोर्ट /आपराधिक वाद, बैंक ऋण वसूली वाद, मोटर दुर्घटना न्यायाधिकरण वाद, बिजली एवं पानी बिल से संबंधित विवाद गैर शमनीय मामलों को छोड़कर, वैवाहिक विवाद भू -अधिग्रहण वाद राजस्व के मामले अन्य दीवानी वाद का सुलह,समझौता दो पक्षों के आधार पर निपटारा किया जाएगा जिसके लिए
बुधवार को व्यवहार न्यायालय स्थित एडीआरभवन से राष्ट्रीय जागरूकता वाहन को हरी झंडी दिखाकर जिला विधिक सेवा प्राधिकार मुक्तेश्वर मनोहर
ने रवाना किया. आगामी 9 मार्च को आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालत के लिए जन जागरूकता अभियान चलाया गया है लोक अदालत में मामलों के निष्पादन के फायदे बताते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुक्तेश मनोहर ने कहा कि लोक अदालत में परस्पर वार्ता के आधार पर मामलों का तुरंत निष्पादन किया जाता है
लोक अदालत द्वारा पारित अवार्ड को सिविल कोर्ट की डिक्री की तरह कानूनी मान्यता है अगर कोई न्याय शुल्क दिया गया हो तो निस्तारण के उपरांत उसे वापस कर दिया जाता है लोक अदालत में मामलों के निस्तारण के उपरांत दोनों पक्ष आपसी सहमति से मामले का समाधान कर लेते हैं, इसलिए किसी पक्ष की हार या जीत नहीं होती दोनों पक्षों के बीच सौहार्द बना रहता है.
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