जयपुर: छात्र संघ चुनाव को लेकर हाई कोर्ट में 5 सितंबर को फिर होगी सुनवाई…..

Rakesh Gupta

 

 

*सरकार के महाधिवक्ता(एजी) सिंघवी ने किया जवाब प्रस्तुत

बिहार न्यूज़ लाईव जयपुर डेस्क:  /(हरिप्रसाद शर्मा) हाईकोर्ट ने छात्र संघ चुनाव को लेकर याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से एज. एम.एस. सिंघवी ने जवाब प्रस्तुत किया। एजी ने अपने जवाब में कहा कि विधानसभा और लोकसभा के चुनाव होने हैं ऐसे में चुनाव कराने वाले कॉलेज के शिक्षक चुनाव ड्यूटी पर रहेंगे ऐसे में चुनाव कराया जाना संभव नहीं है। हाई कोर्ट के जस्टिस इंद्रजीत सिंह ने इस याचिका की आगामी सुनवाई 5 सितंबर को तय की है।

याचिकाकर्ता राजस्थान विश्वविद्यालय के छात्र नेता हितेश यादव के अधिवक्ता अनिष भदाला ने याचिका में बताया कि छात्र संघ चुनाव नहीं कराना भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1)(ए)का उल्लंघन है

 

जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि छात्र संघ चुनाव भारत के संविधान के अनुच्छेद 19(1) (ए) का अभिन्न अंग है और चुनाव नहीं होने से छात्रों के मौलिक अधिकार का हनन होता है ऐसे में चुनाव कराना सरकार का दायित्व है। राजस्थान के समस्त छात्र नेताओं जो चुनाव की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें इस याचिका से बहुत उम्मीद है,

 

ऐसे में 5 सितंबर को हाई कोर्ट द्वारा की जाने वाली सुनवाई पर बहुत से छात्र नेताओं की उम्मीद टिकी है।
उल्लेखनीय है कि राजस्थान विधानसभा के चुनाव नवंबर के अंतिम सप्ताह में होने हैं ऐसे में सरकार को छात्र संघ चुनाव मैं एनएसयूआई की हार हो जाती है तो विधानसभा चुनाव पर विपरीत असर ना पड़े इसी के चलते मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने छात्र संघ चुनाव नहीं कराने का फैसला किया है।

 

 

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