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मुंगेर: कार्य स्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम की दी जानकारी

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  • बिहार न्यूज़ लाईव मुंगेर डेस्क:   मुंगेर से निरंजन कुमार की रिपोर्ट /राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में रविवार को एएनएम छात्रावास में प्रशिक्षु एएनएम को कार्य स्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम बचाव एवं निवारण अधिनियम 2013 की जानकारी दी गई. बताते चले की सिविल सर्जन राजेश कुमार सिन्हा ने विषय की गंभीरता को देखते हुए विधि जागरूकता का स्थल एएनएम स्कूल रखा संवेदनशील विषय होने के कारण सिविल सर्जन ने कहा प्रशिक्षु एएनएम ही भविष्य में अस्पताल का कार्यभार संभालेगी उनके लिए उक्त विषय की जानकारी अति आवश्यक है. जागरूकता कार्यक्रम को संबोधित करते हुए पैनल लॉयर अजय कुमार सिन्हा ने बताया कि ऐसा हड़कत जिसके कारण महिलाएं मानसिक अशांति अनुभव करती हो मानसिक बीमारी की चपेट में आने लगे उसे यौन उत्पीड़न माना जाता है.
  • 2023 में कार्य स्थल पर महिलाओं से यौन उत्पीड़न रोकथाम बचाव एवं निवारण अधिनियम पारित हुआ जिसके तहत रोजगार दिलाने के नाम पर प्रमोशन दिलाने के नाम पर या गलत मैसेज देना, गलत व्हाट्सएप मैसेज या कमेंट भद्दा चित्र भेजना इस प्रकार की गतिविधियां यौन उत्प्रेरण की श्रेणी में आता है वहीं, पारा स्वयंसेवक निरंजन कुमार ने जिला विधिक सेवा प्राधिकार के उद्देश्य की जानकारी देते हुए बताया की दो पक्षों की आपसी सहमति से वैसे मामले जो कोर्ट में है वह लोक अदालत से समाप्त हो जाता है. समाज के वंचित असहाय कमजोर लोगों को नि:शुल्क कानूनी सुविधा व मदद प्रदान किया जाता है.
  • इस अवसर पर प्रशिक्षु एएनएम पूनम कुमारी डॉली कुमारी कोमल कुमारी अनुप्रिया कुमारी प्रियंका कुमारी अर्चना कुमारी निशा भारती रचना कुमारी डॉली कुमारी अनिता कुमारी सोनम कुमारी सहित सैकड़ो एएनएम मौजूद थे.

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