बिहार न्यूज़ लाईव जमुई डेस्क: मृगांक शेखर सिंह/जमुई,/देशभर में 01 जुलाई 2024 से नए आपराधिक कानून लागू हो चुके हैं। इसी संबध में आज बिहार के सभी थानों के थानाध्यक्षों द्वारा आम नागरिकों को नए आपराधिक कानून के महत्तवूर्ण प्रावधान तथा महिला पुलिस पदाधिकारियों/कर्मियों द्वारा महिलाओं एवं बच्चों से जुड़े विशेष प्रावधानों से अवगत कराया गया।
इसी कड़ी में जमुई में भी पुलिस कप्तान डॉ शौर्य सुमन द्वारा भी जिले के खैरा थाना में आमलोगों को संबोधित करते हुए नए आपराधिक कानून की अवधारणा एवं उद्देश्य पर विस्तृत संबोधन किया गया। पुलिस कप्तान ने नए कानून में न्याय और नागरिक को केंद्र में रखे जाने की संकल्पना पर बल देते हुए सभी नागरिकों को महिलाओं और बच्चों के लिए विशेष प्रावधान, त्वरित न्याय के लिए निर्धारित समयसीमा, पुलिस द्वारा अनुसंधान में तकनीक का प्रयोग, इत्यादि को अवगत कराया।जमुई पुलिस तीन नए आपराधिक कानून को अक्षरशः अनुपालन के लिए सजग और तत्पर है।
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