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सारण: खनन एवं मद्यनिषेध के तहत जब्त वाहनों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखें, प्रतिदिन अपडेट करें – डीएम

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बिहार न्यूज लाइव सारण डेस्क: *खनन एवं मद्यनिषेध के तहत जब्त वाहनों का ऑनलाइन रिकॉर्ड रखें, प्रतिदिन अपडेट करें – डीएम*

फोटो 01 बैठक में भाग लेते डीएम एवं अन्य

छपरा कार्यालय।

खनन एवं मद्यनिषेध के तहत जब्त वाहनों को सूचीबद्ध करने के लिए डीएम ने दोनों विभागों को एक्सेल शीट में रिकार्ड रखने का निर्देश दिया। खनन एवं मद्यनिषेध विभाग के साथ मंगलवार को आहुत बैठक में पाया गया कि पुलिस सहित अन्य विभागों द्वारा जब्त वाहनों का रिकार्ड मैन्युअली रखा जाता है। डीएम ने इस व्यवस्था को और पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए।

 

 

 

 

खनन विभाग लगातार अवैध बालू ले जाने वाले वाहनों को जब्त कर रहा है, जिसके बाद एफआईआर दर्ज की जाती है। जब्त किए गए वाहनों को पुलिस की हिरासत में रखा गया है।

 

 

 

 

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कुछ प्रक्रियागत देरी को देखते हुए, यह संज्ञान में लिया गया है कि अपील, जुर्माना और पहली सुनवाई के बीच लगभग एक माह और पैंतालीस दिन का समय व्यतीत हो गया है। इस प्रक्रियागत देरी से बचने के लिए, डीएम ने पुलिस सहित तीनों विभागों को जब्त वाहनों के विवरण के साथ एक ऑनलाइन एक्सेल फाइल साझा करने का निर्देश दिया है जिसमें वाहन पंजीकरण संख्या, वाहन चेसिस नंबर, जब्ती तिथि, एफआईआर संख्या और तारीख तथा माल खाना नंबर आदि दर्ज हो। इसके अतिरिक्त जुर्माना लगाया गया, जुर्माना भरा गया, रिहाई हुई और उसके बाद पहली सुनवाई हुई का उल्लेख भी किया जाय।  

 

 

 

 

खनन विभाग को इस वर्ष तक जब्त वाहनों का बकाया निपटान करने के निर्देश दिए गए हैं। 

मद्यनिषेध के पास कुल 532 जप्त वाहन हैं जो विभिन्न चरणों के प्रक्रियाधीन हैं।डीएम ने विभाग को अपील दायर करने और निर्धारित समय के भीतर मामलों का निपटारा करने के निर्देश दिए हैं। जप्त वाहनों की नीलामी प्रत्येक माह सुनिश्चित करने का स्पष्ट निदेश भी दिया गया। 

     

 

बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक, अधीक्षक मद्य निषेध, विधि शाखा प्रभारी,जिला खनिज विकास पदाधिकारी मौजूद थे।

 

 

 

 

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