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सैलरी के हिसाब से जानिए अब आपको कितना टैक्स देना होगा

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बिहार न्यूज लाईव/  वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पांचवा बजट पेश किया है. लोकसभा 2024 चुनावों से पहले ये नरेंद्र मोदी सरकार का आख़िरी पूर्ण बजट है.

इस बजट में करदाताओं का ख़ास ख़्याल रखा गया है. वित्त मंत्री ने टैक्सपेयर्स के लिए आयकर का दायरा बढ़ाने का एलान किया है.

अभी सालाना 5 लाख तक की आय पर व्यक्ति को कोई टैक्स नहीं देना होता है. इस स्तर को नई टैक्स व्यवस्था में सात लाख करने का प्रस्ताव रखा गया है.

लेकिन ये नई टैक्स व्यवस्था है क्या और अब आपको अपनी कमाई पर पहले के मुक़ाबले कितना टैक्स देना होगा?

साल 2020 में शुरू की गई इस कर व्यवस्था में सात टैक्स स्लैब रखी गई थीं.

0 से 2.5 लाख तक – कोई टैक्स नहीं

2.5 से 5 लाख तक- पांच प्रतिशत

5 लाख से 7.5 लाख तक- दस प्रतिशत

7.5 लाख से 10 लाख तक- 15 प्रतिशत

10 लाख से 12.5 लाख तक- 20 प्रतिशत

12.5 लाख से 15 लाख तक- 25 प्रतिशत

 

 

15 लाख से अधिक पर- 30 प्रतिशत

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