सारण: दो इंश्योरेंस कंपनियों को भुगतान करने का आदेश।

Rakesh Gupta

 

 

बिहार न्यूज़ लाइव सारण डेस्क छपरा जिला उपभोक्ता आयोग के अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह एवं सदस्य मनमोहन कुमार एवं मंजू सिंह वाद संख्या 8/11 जिसे 3 फरवरी 2011 को रिवीलगंज थाना के गोदना मठिया निवासी शशि बाला देवी ने दाखिल किया था। जिसमें उन्होंने बजाज एलियांज लाइफ इंश्योरेंस छपरा के शाखा प्रबंधक को विपक्षी बनाते हुए आवेदन दिया था कि उनके पति शंकर गिरी एक 12 हजार का और एक 15 हजार का दो इंश्योरेंस कराए थे।

 

जो परिपक्व होने पर 2 लाख 70 हजार रुपए का भुगतान होना था। परंतु उनके पति की मृत्यु 24 दिसंबर 2009 को हो गई। उन्होंने संबंधित इंश्योरेंस कंपनी को भुगतान हेतु आवेदन दिया परंतु इंश्योरेंस द्वारा भुगतान की राशि में 24 हजार रूपये का भुगतान नहीं किया गया। जिसके लिए उन्होंने बहुत दौड़ लगाई ।उसके बाद आयोग में आवेदन दिया आयोग ने कुल राशि को 6% सूद के साथ भुगतान करने का आदेश दिया है।

एक और मामले में जिसे जय प्रकाश शर्मा ने दिनांक 4 सितंबर 2008 को परिवाद पत्र संख्या 72 /2008 नेशनल इंश्योरेंस कंपनी के शाखा प्रबंधक सहित रीजनल मैनेजर को विपक्षी बनाते हुए दाखिल किया था। अपने आवेदन में कहा था कि उनके पिता शत्रुघ्न प्रसाद शर्मा ने सिवान से एक ट्रैक्टर खरीदा था।

 

जिसका इंश्योरेंस उक्त कंपनी के द्वारा कराया गया था। ट्रैक्टर को12 दिसंबर 2005 को अज्ञात अपराधियों द्वारा छीन लिया गया और ड्राइवर की भी हत्या कर दी गई।जिसके बाद उनके पिता द्वारा इंश्योरेंस कार्यालय में क्लेम हेतु आवेदन दी गई।

 

परंतु कोई सुनवाई इंश्योरेंस कंपनी द्वारा नहीं हुई तब उन्होंने आयोग का दरवाजा खटखटाया आयोग ने 1 लाख 78 हजार रुपए 890 रुपए 6% सूद के साथ तथा आर्थिक एवं मानसिक परेशानी के लिए 10-10 हजार रुपए देने का आदेश दिया है।

 

 

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