समस्तीपुर : दलसिंहसराय एसएचओ व डीएसपी को कोर्ट ने सदेह उपस्थित होकर कारण पृच्छा समर्पित करने का दिया आदेश
* कोर्ट ने 8 माह पूर्व भी पूछा था कारण पृच्छा नोटिस
* एसएचओ लगातार करते आ रहे हैं कोर्ट के आदेश का अवहेलना
संतोष कुमार सिंह
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समस्तीपुर/ दलसिंहसराय । माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा एक ओर जहां पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का लगातार निर्देश दिया जा रहा है। वहीं दलसिंहसराय थानाध्यक्ष द्वारा न्यायालय के आदेश का लगातार अवहेलना किये जाने का मामला प्रकाश मे आया है।
एडिशनल पीपी अरूण कुमार सिन्हा ने बताया की अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश के न्यायालय में लंबित सत्र वाद संख्या 600/2010(दलसिंह सराय थाना कांड संख्या 244/2009) के सूचक संजय कुमार राय को न्यायालय में साक्ष्य प्रस्तुत करने हेतु गत वर्ष 24 अप्रैल 2023 को आजमानतीय अधिपत्र निर्गत किया गया तत्पश्चात सूचक ने अपने विद्वान अधिवक्ता के माध्यम से 5सितम्बर 2023 को एक पीआर बॉन्ड दाखिल किया था कि वाद की अगली निर्धारित तिथि 25 सितम्बर 2023 को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना साक्ष्य दे देगें किन्तु अभी तक सूचक संजय गवाही के लिए न्यायालय में उपस्थित नही हुआ है
जिस कारण वाद की अग्रिम कार्यवाही बाधित हो रही है। न्यायालय ने पुलिस पदाधिकारियों को भेजे गये कारण पृच्छा नोटिस मे उल्लेख किया है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा पुराने वादों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादन करने का लगातार निर्देश दिया जा रहा है। बावजूद दलसिंहसराय थानाध्यक्ष समेत उजियारपुर पुलिस पदाधिकारी द्वारा न्यायालय के आदेश का लगातार अवहेलना करते आ रहे हैं। न्यायालय ने उक्त मामले के संबंध मे उक्त वाद मे वाद की अगली निर्धारित तिथि 4 दिसम्बर 2024 से पूर्व अपना कारण पृच्छा नोटिस न्यायालय मे सदेह उपस्थित होकर समर्पित करने का आदेश दिया है।
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