सारण: दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में संपन्न कराने हेतु जिला दंडाधिकारी के द्वारा दिये गये कई आवश्यक निर्देश…
*विधि-व्यवस्था संधारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता- डीएम व एसपी*
*आसूचना तंत्र को सुदृढ़ एवं सक्रिय स्खें, संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करें*
*असामाजिक तत्वों पर सतत कड़ी निगरानी रखने एवं अफवाहों का त्वरित खंडन करने का पदाधिकारियों को दिया गया निदेश*
*सघन गश्ती सुनिश्चित करेंः पुलिस अधीक्षक, सारण*
बिहार न्यूज़ लाईव सारण डेस्क: , छपरा 20 अक्टूबर :* जिला दण्डाधिकारी, सारण श्री अमन समीर के द्वारा आज समाहरणालय सभाकक्ष में दशहरा / विजय दशमी के अवसर पर विधि-व्यवस्था संधारण हेतु आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए सभी संबंधित पदाधिकारी को दुर्गा पूजा को शांतिपूर्ण वातावरणः में संपन्न कराने हेतु कई आवश्यक निर्देश दिया।
बैठक में पुलिस अधीक्षक सारण डॉ गौरव मंगला, अपर समाहर्ता सारण, जिलास्तरीय पदाधिकारीगण एवं विभिन्न विभाग के अभियंतागण सभागार में उपस्थित थे जबकि सभी अनुमंडल एवं प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी वीडियो कॉफेसिंग के माध्यम से उपस्थित थे।
जिला दण्डाधिकारी महोदय के द्वारा बताया गया कि दुर्गा पूजा के अवसर विधि-व्यवस्था संधारण जिला प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। बताया गया कि सभी थानाक्षेत्रों में नियमित रूप से गश्ती करने हेतु वरीय पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी कर दी गयी है जो अपने-अपने क्षेत्रों में अनुमंडल स्तर पर प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी की उपस्थिति की जाँच भी करेंगे। इसके अतिरिक्त सभी अंचलाधिकारी एवं थानाध्यक्ष अपने क्षेत्र अंतर्गत गश्ती करना सुनिश्चित करेंगे। निर्देशित किया गया कि पदाधिकारीगण आसूचना तंत्र को सुदृढ एवं सक्रिय रखें तथा संवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कतामूलक कार्रवाई करेंगे।
जिला दण्डाधिकारी के द्वारा बताया गया कि नवरात्रा के क्रम में दिनांक 21, 22, 23 एवं 24 अक्टूबर को क्रमशः सप्तमी, अष्टमी एवं नवमी तथा विजयादशमी मनाया जाएगा। इस अवसर पर विभिन्न देवालयों तथा सार्वजनिक दुर्गा पूजन स्थलों पर श्रद्धालुओं की काफी भीड़ होने की संभावना है। विधि-व्यवस्था संधारण, यातायात प्रबंधन, शांति-व्यवस्था तथा भीड़ प्रबंधन हेतु प्रशासनिक सतर्कता, यथोचित निगरानी तथा सुरक्षामूलक कार्रवाई किया जाना आवश्यक है। जिला दंडाधिकारी महोदय ने सभी पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि असामाजिक तत्वों पर कड़ी निगरानी रखें तथा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को क्रियाशील रखें तथा अफवाहों का त्वरित खंडन करें।
जिला दण्डाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा अनुमंडलवार तैयारियों की समीक्षा की गई।
अनुमंडल पदाधिकारियों एवं अनुमंडल
पुलिस पदाधिकारियों को पूजा समितियों के साथ शांति समिति की बैठक हर हाल में कर लेने का निर्देश दिया गया। सभी प्रतिनियुक्त पदाधिकारी को संवेदनशील एवं अतिसंवेदनशील स्थानों पर विशेष सतर्कता बरतने तथा असामाजिक तत्वों के विरूद्ध निरोधात्मक एवं दण्डात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। पंडाल का निर्माण तथा प्रतिमा विसर्जन हेतु निर्धारित मानकों का अनुपालन अनिवार्य बताया गया। कोई भी पंडाल बिना सक्षम स्वीकृति प्राप्त किये नही बनाये जायेंगे। सभी पूजा स्थलों पर स्थापित की जाने वाली प्रतिमाओं को शत-प्रतिशत लाइसेंसी होना आवश्यक होगा। पंडालों एवं जुलूस में डी.जे. बजाने की अनुमति नहीं होगी। प्रत्येक पंडाल में प्रवेश एवं निकास द्वारा अलग-अलग होगा एवं पंडाल में किसी तरह का सीढ़ी का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। पंडाल के नजदीक पेयजल, पार्किंग एवं शौचालय की बेहतर सुविधा सुनिश्चित करवाने को कहा गया।
पुलिस अधीक्षक महोदय ने सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि पूजा आयोजन हेतु अनुज्ञप्ति में अंकित जुलूस मार्ग का शत-प्रतिशत भौतिक सत्यापन करना सुनिश्चित करेंगे। कोई भी विसर्जन, जुलूस बिना स्कार्ट के नहीं रहेगा। स्कार्ट की यह व्यवस्था विसर्जन एवं जुलूस की वापसी तक करना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि भीड़-प्रबंधन सुनिश्चित करने के लिए हम सबको तत्पर एवं प्रतिबद्ध रहना होगा। कोई भी पंडाल रात्रि में सुरक्षाविहीन नहीं रहेगा। यह संबंधित थानाध्यक्ष की व्यक्तिगत जवाबदेही होगी और वे पंडाल एवं प्रतिमा की सुरक्षा हेतु पूजा समितियों से समन्वय स्थापित कर समुचित करवाई करना सुनिश्चित करेंगे।
जिला दंडाधिकारी महोदय ने कहा कि आयोजकों के साथ बैठक में पूजा पंडालों में चिन्हित स्थानों पर सी.सी.टी.वी. कैमरों अस्थायी रूप से लगवाने की बात कही गयी। ताकि भीड़ की गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा सके। किसी भी प्रकार के अफवाह से बचने तथा सोशल मीडिया पर भी अफवाहों से बचने हेतु व्यापक प्रचार-प्रसार के साथ ही माईकिंग भी कराने हेतु निर्देशित किया गया। अफवाह फैलाने चाले असामाजिक तत्वों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं के अतर्गत नियमानुसार कार्रवाई भी सुनिश्चित करने हेतु संबंधित पदाधिकारी को निर्देशित किया गया।
विसर्जन के दिन नदी में बिना अनुमति के नाव परिचालन पर रोक रहेगी। प्रतिमाओं का विसर्जन तालाबों, पोखरों में अपरिहार्य हो, वैसी स्थिति में विसर्जन स्थल की पहचान कर पूर्ण सुरक्षा उपायों के साथ इसकी व्यवस्था करने हेतु निर्देशित किया गया। प्रत्येक नगर निकाय में विसर्जन हेतु तालाब पोखरों को चिन्हित कर साफ-सफाई एवं बैरिकेडिंग का कार्य पूरा करने हेतु निर्देशित किया गया। जिला दण्डाधिकारी के द्वारा लोगों को नदी की जगह स्थानीय तालाब एवं कृत्रिम तालाब में प्रतिमा विसर्जन करने का अनुरोध भी किया गया। रात्रि 10 बजे से सुबह 06.00 बजे तक लाउडस्पीकर के प्रयोग पर रोक रहेगी। पूजा के अवसर पर सिविल सर्जन आपाताकलीन चिकित्सा व्यवस्था एवं एम्बुलेंस की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला अग्निशमन पदाधिकारी, सारण को फायर ब्रिगेड प्रतिनियुक्त करने का निर्देश दिया।
बैठक में जिला दण्डाधिकारी महोदय ने विद्युत विभाग के अभियंताओं को निदेश दिया जाय कि पूजा पंडालों में कहीं भी लूज वायर न रहे। नगर निगम, नगर पंचायत अपने-अपने कार्यक्षेत्र में पूर्णरूपेण सफाई एवं प्रकाश की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। जिला दंडाधिकारी महोदय ने जिला नियंत्रण कक्ष के साथ-साथ अनुमंडल स्तरों पर नियंत्रण कक्ष को सक्रिय करने का निर्देश दिया।
इस अवसर पर जिला नियंत्रण कक्ष दिनांक 21.10.2023 से क्रियाशील रहेगा। जिला नियंत्रण कक्ष का दूरभाष संख्या-06152-242444 है। जिसके वरीय प्रभार में अपर समाहर्त्ता सारण, मो० मुमताज आलम, मोबाईल नम्बर-9473191268 रहेंगे। पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय, डॉ राकेश कुमार, मोबाईल नम्बर-8544428112 को भी किसी महत्वपूर्ण घटना की सूचना दी जा सकती है।
जिला जन-सम्पर्क पदाधिकारी
सारण, छपरा
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