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भागलपुर: निर्वाचन को लेकर स्टैंडिंग कमेटी की हुई बैठक….

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भागलपुर , बिहार न्यूज लाईव । शुक्रवार को लोकसभा आम निर्वाचन 2024 की तैयारी को लेकर भागलपुर के समीक्षा भवन में अपर समाहर्ता अजय कुमार सिंह की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ जिला स्थाई समिति की बैठक आयोजित की गई।

बैठक में आदर्श आचार संहिता कोषांग के वरीय पदाधिकारी ने बताया की प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगा। इसके उपरांत बिना अनुमति के कोई भी चुनावी सभा, रैली, रोड शो आयोजित नहीं की जाएगी। ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग के लिए भी संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। ध्वनि विस्तारित यंत्र का प्रयोग कब और कहां और किस प्रयोजन में किया जाएगा इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा।किसी के निजी संपत्ति पर बैनर, पोस्टर या झंडा लगाने के लिए संबंधित संपत्ति के स्वामी से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना अनिवार्य होगा।वाहन पर झंडा 1′ X0.5′ आकार का अनुमान्य है। झंडे की लंबाई 3 फीट से अधिक नहीं होगी। रैली के liye 6फिट x 4 फिट आकर का ही अनुमान्य है।प्रेस नोट जारी होने के उपरांत आदर्श आचार संहिता लागू हो जायेगा ।इसके बाद राजनीतिक दलों को सभा, रैली, रोड शो,वाहन, अस्थाई निर्वाचन कार्यालय, लाउडस्पीकर, हेलीकॉप्टर और हेलीपैड के लिए अनुमति की आवश्यकता होती है।
*सिंगल विंडो सिस्टम सुविधा*
24 घंटे के अंदर अनुमोदन की सारी प्रक्रिया पूरी करते हुए 36 घंटे के अंदर आवेदक को अनुमति संसूचित करने के प्रावधान है।

 

विहित प्रपत्र में आवेदन अनिवार्य है,स्थल का अनापत्ति प्रमाण पत्र अनिवार्य है, विहित प्रपत्र में अनुमानित व्यय विवरणी अनिवार्य है, थानाध्यक्ष का अनापति प्रमाण पत्र, अंचलाधिकारी का अनापति प्रमाण पत्र, वीडियो वैन की अनुमति मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के कार्यालय की होनी चाहिए।रोड शो में अधिकतम 10 वाहनों का काफिला और उनके बीच 100 मीटर की दूरी बरकरार रखनी होगी।रोड शो में वाहन पर कोई बैनर प्रयुक्त नहीं हो सकता है और अस्थाई कार्यालय पर अधिकतम 04 गुना 8 फीट का बैनर हो सकता है।जुलूस में 6 गुना 4 फीट का हैंड हेल्ड बैनर का प्रयोग किया जा सकता है। मतदान केंद्र के 200 मीटर की परिधि में किसी पार्टी का अस्थाई,स्थाई कार्यालय नहीं होना चाहिए।मतदान समाप्त होने के समय से 48 घंटे पूर्व प्रचार प्रसार की समाप्ति होगी।

प्रेस नोट जारी होने के साथ ही आरपी एक्ट 1951 की धारा 127 ए के तहत पोस्टर, पम्पलेट मुद्रण के संबंध में विनियमन लागू हो गया है। प्रत्येक मुद्रित पोस्टर, पम्पलेट, बैनर आदि का मुद्रक, प्रकाशन और मुद्रण की संख्या का उल्लेख रहेगा। प्रत्येक पोस्टर, पंपलेट, मुद्रण के संदर्भ में प्रपत्र- (क) एवं (ख) में मुद्रक,प्रकाशक की घोषणा,सूचना जिला निर्वाचन पदाधिकारी को देना अपरिहार्य है।प्रचार प्रसार के लिए वाहन का प्रयोग सक्षम प्राधिकार से अनुमति के उपरांत किया जा सकेगा, नाम निर्देशन स्थल के 100 मीटर के परिधि में केवल तीन वाहन अनुमान्य है। मतदान के दिन के लिए अलग से वाहन की अनुमति लेनी होगी, एक अभ्यर्थी के लिए संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए, एक निर्वाचन अभिकर्ता के लिए संपूर्ण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के लिए एक वाहन अनुमान्य है।

एमसीएमसी कोषांग के नोडल पदाधिकारी नागेंद्र कुमार गुप्ता द्वारा पेड न्यूज़ के संबंध में बताया गया कि किसी अभ्यर्थी, राजनीतिक दल के संदर्भ में आवश्यकता से अधिक स्थान या समय में समाचार का प्रकाशन, प्रसारण किया जाता है तो इसे पेड न्यूज़ के श्रेणी में रखा जाएगा तथा एमसीएमसी कमिटी के अनुशंसा पर इस व्यय को डीएवीपी दर पर आकलन करते हुए संबंधित अभ्यर्थी,राजनीति दल के खाता में जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि एमसीएमसी कमिटी तीन स्तर पर गठित है राष्ट्रीय स्तर,राज्य स्तर एवं जिला स्तर जिला स्तर के एमसीएमसी कमिटी के द्वारा स्वतंत्र अभ्यर्थी को केबल,चैनल पर प्रसारित किए जाने वाले इलेक्ट्रानिक विज्ञापन का प्रसारण का प्रमाणीकरण किया जाएगा। इसके लिए आवेदन करने की प्रक्रिया एवं आवेदन हेतु विहित प्रपत्र राजनीतिक दलों को उपलब्ध कराया गया है।

 

उन्होंने कहा कि एआई का प्रयोग कर फेक न्यूज़ के लिए आईटी एक्ट, आईपीसी एवं आरपी एक्ट की विभिन्न धाराओं में जुर्माना एवं कैद का प्रावधान है।व्यय एवं अनुश्रवण कोषांग के नोडल पदाधिकारी द्वारा बताया गया कि नाम निर्देशन पत्र प्रस्तुत करने से लेकर मतदान की तिथि तक के सारे व्यय के लिए अभ्यर्थी को अपना अलग बैंक अकाउंट खोलना अनिवार्य है। उन्होंने व्यय पंजी एवं शैडो पंजी में दर्ज किए जाने वाले व्यय के संबंध में विस्तार से बताया।उन्होंने कहा कि लोकसभा निर्वाचन के लिए व्यय की सीमा 95 लाख निर्धारित की गई है। प्रकाशित विज्ञापन प्रसारित न्यूज़ एवं विभिन्न चुनावी व्यय का आकलन के लिए एसटीएफ, एफएसटी एवं लेखा टीम गठित की गई है जिनके व्यय आकलन को अभ्यर्थी के द्वारा दर्शाया गए व्यय से मिलान किया जाएगा।

 

अगर किसी अभ्यर्थी पर प्राथमिक दर्ज है तो इस आशय का विज्ञापन अपने व्यय पर उन्हें कम से कम दो समाचार पत्रों में प्रकाशित कराना अनिवार्य होगा।उप निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि नाम निर्देशन के लिए सामान्य व्यक्ति को 25 हजार एवं एससी/ एसटी के लिए 12500 का नजीर राशिद निर्वाचन शाखा से लेना होगा। बैठक में अनुमंडल पदाधिकारी सदर ने कहा कि प्रेस नोट जारी होते ही सभी राजनीतिक बैनर,पोस्टर को हटाया जाएगा। राजनीतिक दलों की भी जिम्मेदारी बनती है कि वह अपने-अपने बैनर,पोस्टर हटवा लें। चुनावी सभा के लिए संबंधित प्राधिकार से अनापत्ति प्रमाण पत्र लेना आवश्यक होगा।

अपर समाहर्ता ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन से संबंधित सभी दिशा निर्देश बनाया गया है जो निर्वाचन आयोग के वेबसाइट पर उपलब्ध है।

भारत निर्वाचन आयोग का मकसद स्वतंत्र, निष्पक्ष एवं शांतिपूर्ण मतदान कराना है और इसमें सभी लोग अपनी-अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे।

 

 

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