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समस्तीपुर: बुनियादी शिक्षा ग्रहण करना बच्चों का अधिकार — शिक्षक…

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बाल अधिकार,बाल विवाह,बाल शोषण ब बच्चों से छेड़ छाड़ पर हुई चर्चा।

बिहार न्यूज़ लाइव समस्तीपुर डेस्क अर्जुन कुमार झा/समस्तीपुर/खानपुर प्रखंड क्षेत्र के सभी सरकारी विद्यालयों में आज सुरक्षित शनिवार के अवसर पर नोडल शिक्षकों द्वारा आपदा प्रबंधन के तहत बच्चों को बाल अधिकार,बाल विवाह,बाल शोषण तथा बच्चों से छेड़ छाड़ विषय पर कार्यक्रम आयोजित किया गया।

इस अवसर पर राजकीय मध्य विद्यालय के बच्चों के बीच चर्चा करते हुए नोडल शिक्षक लाल बाबू ने कहा बाल विवाह एक अभिशाप है।यह सामाजिक कुरीति है।इसकी मान्यता न तो सामाजिक तौर पर है,ना हीं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सही है और ना हीं कानूनन वैध है।हमारे देश में कानूनी तौर पर लड़कियों की शादी के लिए कम से कम 18 वर्ष की आयु और लड़कों के लिए कम से कम 21 वर्ष की आयु तय किया गया है।इससे कम आयु में शादी करना बाल विवाह के अंतर्गत आता है जो कि कानूनन अपराध है।

 

उन्होंने बाल अधिकार की चर्चा करते हुए कहा कि शिक्षा बच्चों का अधिकार है।इसी परिप्रेक्ष में 6 से 14 आयुवर्ग के बच्चों के लिए सरकार ने मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया है।उन्होंने कहा कि सरकार राज्य ने सभी बच्चों को किताब,पोशाक,छात्रवृति, साईकिल के साथ साथ मध्याह्न भोजन की भी व्यवस्था की है।ताकि सभी बच्चे शिक्षा के अधिकार को ग्रहण कर सकें।उन्होंने बाल शोषण एवं छेड़ छाड़ की चर्चा करते हुए बच्चों से कहा कि इसके विरुद्ध आवाज बुलंद करने की आवश्यकता है।सरकार ने बच्चों की सुरक्षा के लिए प्रखंड स्तर पर बाल कल्याण समिति का गठन किया है।अगर कहीं भी बच्चों को शोषण होता है तो उस पर ठोस करवाई की जायेगी।

मौके पर प्रधानाध्यापक राकेश चंद्र अरुण,शिक्षक पंकज कुमार चौधरी,ज्ञान शंकर प्रसाद,रामबिलास मांझी,नईमुन नेशा,ममता सहित सैकड़ों बच्चे उपस्थित रहे।

 

 

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