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मधेपुरा: टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने शुरु किया सर्वक्षमा योजना।

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रंजीत कुमार /मधेपुरा

:टैक्स डिफॉल्टर हैं तो एकमुश्त टैक्स जमा करें और अर्थदंड में पाएं छूट:-

मधेपुरा: जिला परिवहन पदाधिकारी, श्रीमती निकिता ने बताया कि टैक्स डिफॉल्टर वाहन मालिकों को राहत देने के लिए परिवहन विभाग ने सर्वक्षमा योजना शुरु किया है। इस योजना के तहत बकाया पथकर, हरित कर, अस्थायी निबंधन की फीस और ट्रेड सर्टिफिकेट पर प्रति वाहन लगने वाला व्यापार कर के एकमुश्त भुगतान पर अर्थदंड और ब्याज से विमुक्ति दी जाएगी। बताया गया कि विभिन्न कारणों से बड़ी संख्या में परिवहन/गैर परिवहन वाहन/टैक्टर-टेलर/ बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी द्वारा ससमय कर जमा नहीं करने के कारण टैक्स डिफॉल्टर हो गए थे। ऐसी स्थिति में जनहित को देखते हुए एकमुश्त टैक्स जमा करने पर विशेष छूट का प्रावधान किया गया है।

सर्वक्षमा योजना का लाभ 31 मार्च 2025 तक उठा सकते हैं। टैक्स डिफॉल्टर निबंधित ट्रेक्टर-ट्रेलर के वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन स्वामी, टैक्स डिफॉल्टर निबंधित/अनिबंधित परिवहन/ गैर परिवहन वाहन स्वामी और ट्रेड टैक्स डिफॉल्टर वाहन डीलर उठा सकते हैं।
बताया गया कि यह सुविधा 11 सितंबर 2024 तक के डिफाल्टर के मामले में लागू होगा।

जिला परिवहन पदाधिकारी ने वाहन मालिकों से अपील की है कि वे इस योजना का लाभ उठाएं और अपने बकाया करों का भुगतान करें। इस योजना से वाहन मालिकों को अपने बकाया करों का भुगतान करने में मदद मिलेगी और उन्हें अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। इसके अलावा, राजस्व में भी वृद्धि होगी।
जिन टैक्स डिफॉल्टर (कर प्रमादी) टैक्टर-ट्रेलर का पथकर बकाया है उन्हें एकमुश्त 30,000 रु. जमा करने पर शेष कर/अर्थदंड से सर्वक्षमा दी जायेगी। वहीं टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के निबंधित वाहन (अस्थायी निबंधन सहित) तथा सभी प्रकार के अनिबंधित वाहन (टैक्टर-ट्रेलर एवं उत्सर्जन मानक बीएस-4 के अनिबंधित वाहनों को छोड़कर), बैट्री चालित (इलेक्ट्रिक) वाहन का पथ कर बकाया है उन्हें मूल पथकर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से मुक्ति दी जायेगी।

बिना अस्थायी निबंधन के बेचे गये वाहन जिनका अस्थायी निबंधन की फीस बकाया है उन्हें देय फीस जमा करने पर देय अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। वैसे डीलर जो ससमय ट्रेड टैक्स जमा नहीं करने के कारण अर्थदंड अधिरोपित है उन्हें मूल व्यापार कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी। टैक्स डिफॉल्टर सभी प्रकार के वाहन जिनका हरित कर बकाया है, उन्हें मूल हरित कर एवं 30 प्रतिशत अर्थदंड जमा करने पर शेष अर्थदंड से विमुक्ति मिलेगी।

वैसे वाहन स्वामी जिनके विरुद्ध नीलाम पत्र दायर है, उन्हें एकमुश्त राशि/कर और अर्थदंड जमा करने पर नीलाम पत्र वापस ले लिया जायेगा एवं नीलाम पत्र पर ब्याज की राशि भी माफ कर दी जायेगी।

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