समस्तीपुर: आगलगी मामले में अभियुक्त को दोषी पाकर एडीजे ने दी 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा !
■ आर्म्स एक्ट के दूसरे मामले में एसडीजेएम ने दी अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा
पुष्पांजलि सिंह संतोष /एडीबी ब्यूरो
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