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समस्तीपुर: आगलगी मामले में अभियुक्त को दोषी पाकर एडीजे  ने दी 10-10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा !

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■  आर्म्स एक्ट के दूसरे मामले में एसडीजेएम ने दी अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

पुष्पांजलि सिंह संतोष /एडीबी ब्यूरो

बिहार न्यूज़ लाइव समस्तीपुर डेस्क:  । सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश शैलेन्द्र कुमार के न्यायालय ने आगलगी के एक मामले में मंगलवार को घटहो थाने के कांचा गांव के  दो अभियुक्त सूर्यदेव राम एंव राज कुमार राम को दोषी पाते हुए धारा- 436 भादवि में 10 -10 वर्ष की कठोर कारावास एंव 5 हजार रुपये जुर्माना तथा दोनों समेत  अभियुक्त शिव कुमार नरेश राम  चारों को धारा -323 भादवि  मारपीट के आरोप में दोषी पाते हुए 6-6 माह का साधारण कारावास साथ 1 हजार रुपये जुर्माना देने का  आदेश दिया गया ।

■ आर्म्स एक्ट के मामले में कोर्ट ने दी अभियुक्त को तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा

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 ■ साथ 5 हजार रुपये जुर्माना

दलसिंहसराय  । वहीं एक दूसरे  आर्म्स एक्ट के एक मामले में  सिविल कोर्ट के एसडीजेएम अभिषेक कुमार के न्यायालय ने मंगलवार को उजियारपुर थाने के  बैकुंठपुर ब्रह्नडा गांव के अंकित कुमार को दोषी पाते हुए तीन वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया ।

 

घटना के सम्बंध में एपीपी मनिंद्र कुमार ने बताया कि गत 20 जुलाई 2019 को उजियारपुर थानाध्यक्ष  शम्भू नाथ सिंह पुलिस बल के साथ संध्या गस्ती करते हुए जट्टाडीह चौक पहुंचे की पुलिस गाड़ी देखते ही एक युवक भागने लगा तो संदेह के आधार पर पुलिस बल के सहयोग से उसे बूथ पेठिया गाछी के पास सड़क पर पकड़ा गया तो पकड़ाये युवक ने अपना नाम अंकित कुमार बताया जो बैकुंठपुर ब्रह्नडा का रहने वाला बताया ।

 

जिसे स्वतंत्र  साक्षियों एंव टीम की उपस्थिति में जब तलासी ली गई तो उसे बायें कमर से एक देशी लोडेड पिस्टल बरामद हुआ जिसमें 303 एमएम का एक जिंदा कारतूस भी था । घटना को लेकर गिरफ्तार अंकित कुमार के बिरुद्ध उजियारपुर थाना कांड सं0 -156/2019  धारा -25(1-बी) ए , 26 आर्म्स एक्ट के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई । कोर्ट ने मामले की सुनवाई एंव विचारण के दौरान अभियुक्त अंकित  कुमार को धारा-25(1-बी)ए में दोषी पाकर 3 वर्ष कठोर कारावास की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना दिया ।

 

जुर्माने की राशि अदा नही करने पर 3 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने तथा धारा- 26 आर्म्स एक्ट में दोषी पाकर 1 वर्ष साधारण कारावास की सजा साथ 1 हजार रुपये का अर्थदण्ड अदा करने का आदेश दिया वहीं अर्थदंड की राशि अदा नही करने पर 1 माह का  अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया । सभी सजाएं साथ साथ चलेगी तथा कारा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित करने का आदेश दिया गया ।

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