तेजाब से हमला करने के दो आरोपियों को कोर्ट ने दिया दोषी करार, न्यायिक हिरासत मे लेकर भेजा जेल

Rakesh Gupta
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  • सजा के बिंदु पर 8 अप्रैल 2025 को होगी सुनवाई
  • केवटा गांव मे 8 मई 2020 को आधा दर्जन महिला पुरुषों को तेजाब फेंककर जानलेवा हमला करने का है आरोप
  • जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर की ओर से एसिड पीड़ितों को दिया जा चुका है मुआवजा

समस्तीपुर से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट:

दलसिंहसराय (समस्तीपुर) सभ्य समाज में मुख्यतया बिहारी समाज के अन्तर्गत एसिड अटैक कर अमानवीय कार्य नहीं किया जाना चाहिए ! ऐसा ही एकमामला मे शनिवार को सिविल कोर्ट दलसिंहसराय के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय ने तेजाब फेंककर जानलेवा हमला करने के एक मामले में दलसिंहसराय थाना अन्तर्गत केवटा गांव के तारा देवी और उषा देवी को दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत मे जेल भेज दिया।

घटना के संबंध में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि 8 मई 2020 को लगभग 10 बजे दिन में जीवछ राय अपने भाई के साथ पक्का मकान का कार्य करवा रहे थे इसी बीच अभियुक्त तारा देवी, उषा देवी समेत अन्य आरोपियों ने अपने अपने हाथ में तेजाब का प्लास्टिक का डब्बा से कांड के सूचक समेत अरुण राय, प्रेम कुमार, गणिता देवी, अनूठी देवी चंद्रकला देवी, राम दुलारी देवी समेत निर्भय कुमार को गंभीर रूप से हमला कर जख्मी कर दिया था।

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लगभग आधा दर्जन लोगों को जख्मी करने की घटना को लेकर सभी आरोपितों के विरुद्ध दलसिंहसराय थाना कांड संख्या – 135/2020 धारा -307,326(ए) /34भादस के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की गई। न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए दोनों पक्षों के दलील सुनने के बाद अभियुक्त तारा देवी एवं उषा देवी को धारा 307,326(ए) भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत दोषी करार देते हुए न्यायिक हिरासत मे लेकर जेल भेज दिया ।

वहीं एक अभियुक्त राम बाबू राय को पर्याप्त साक्ष्य के अभाव रिहा किया गया। दोष सिद्ध दोनों अभियुक्तों को सजा के बिंदु पर सुनवाई हेतु आगामी 8 अप्रैल 2025 मुकर्रर की है। आगे एपीपी ने बताया कि एक अभियुक्त प्रियंका कुमारी की मृत्यु पूर्व में हो चुकी है तथा एक अन्य अभियुक्त विष्णु राय फरार बताया जाता है । जानकारी के अनुसार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर की ओर से एसिड पीड़ितों को मुआवजा दिया जा चुका है।

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