बिहार न्यूज़ लाइव /मुंगेर से निरंजन कुमार की रिपोर्ट/जिला विधिक सेवा प्राधिकार के आदेशानुसार बुधवार को सदर ब्लाक स्थित लीगल एड क्लीनिक में पैनल अधिवक्ता ज्योतिषना कुमारी ने लोगों को प्ली -=बारगेनिंग की जानकारी दी. यह कहा कि पीड़ित पक्ष दोषी पक्ष के द्वारा आपसी समझौता एवं मुआवजे की राशि को लेकर दोषी पक्ष के सजा की अवधि को कम किया जा सकता है.
कहा कि अगर दो पक्षों के बीच किसी कारण बस झगड़ा हुआ और उसमें किसी एक पक्ष को सजा मिल गई है तो पीड़ित पक्ष को समझा कर मना कर एवं मुआवजे की राशि देने के बाद उस सजा की अवधि को कम किया जा सकता है इसी प्रकार इस कानून के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी गई. इस अवसर पर पीएलवी निरंजन कुमार एवं शाहिना सुल्ताना लोग मौजूद थे.
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