बिहार न्यूज़ लाइव / अररिया डेस्क: । गलत तरीके से जाती प्रमाण पत्र बना कर चुनाव लड़ने वाले मुखिया को राज्य निर्वाचन आयोग ने पदच्युत कर दिया है। मामला अररिया जिला के भरगामा प्रखंड अंतर्गत बिषहरिया पंचायत की है। जानकारी के मुताबिक राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए मुखिया खुशबू आरा पंचायत बिषहरिया को पदच्युत कर दिया है।
आयोग ने अपने विभागीय आदेश में कहा है कि रुकसाना प्रवीण पिता शाहजहां ग्राम वीरनगर पश्चिम ने खुशबू आरा नवनिर्मित मुखिया बिषहरिया के खिलाफ वाद दर्ज कराया था कि खुशबू आरा शेख़ जाती सामान्य श्रेणी की महिला है, उन्होंने गलत तरीके से शेखरा जाती प्रमाण पत्र बना कर चुनाव जीत लिया है। जब की बिषहरिया पंचायत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के श्रेणी के महिला के लिए आरक्षित था। इस को लेकर रुकसाना प्रवीण ने माननीय उच्च न्यायालय पटना के C W.J.C No 2408/2021 दिनांक 31-08-2021को पारित आदेश के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग के वाद संख्या 43/2021 में पारित आदेश ज्ञापांक 1000 दिनांक 27-03-2023 में बिषहरिया पंचायत की मुखिया खुशबू आरा को पदच्युत कर दिया गया है।
राज्य निर्वाचन आयोग में वाद संख्या 03/2017 दर्ज कराया था। C.W.J.C . No 5136/2020 के आलोक में इस से पुर्व भी राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा दिनांक 31-12-2020 को राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी (निदेशालय) पटना के प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर श्रीमती खुशबू आरा को शेख जाती के सामान श्रेणी होने के कारण मुखिया पद से पदमुक्त कर दिया गया था। उक्त आदेश के खिलाफ खुशबू आरा ने माननीय उच्च न्यायालय सी.डब्लू.जे. सी 2408/2021 दिनांक 31-08-2021 को उपरोक्त पारित न्याय निर्णय को रद्द करा दिया था। और काफी परेशानी के बाद खुशबू आरा पांच साल मुखिया पद पर आसीन रही।
पुनः दुसरी बार खुशबू आरा उसी जाती प्रमाण पत्र पर चुनाव लड़ी और जीत गई। और बिषहरिया मुखिया पद पर बनी हुई है। माननीय उच्च न्यायालय पटना में सी.डब्लू.जे.सी 2408/2021 दिनांक 31-08-2021के आलोक में राज्य निर्वाचन आयोग ने वाद संख्या 43/2021 में पारित आदेश पर निर्वाचन आयोग ने कड़ी कार्रवाई करते हुए मुखिया खुशबू आरा को पदच्युत कर दिया है। उल्लेखनीय है कि राज्य स्तरीय कास्ट स्क्रुटनी कमिटी निदेशालय पटना के आदेश ज्ञापांक 14561/21 दिनांक 7-12-2021 के द्वारा खुशबू आरा की जाती पुनः शेख़ (सामान्य श्रेणी) निर्धारित किए जाने के फलस्वरूप वाद संख्या 03/2017 में दिया गया आदेश पुनः प्रभावी हो गया।
अतएव विहार पंचायत राज अधिनियम 2006 की धारा 136(2) से प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए खुशबू आरा को तत्काल राज्य निर्वाचन आयोग ने पदच्युत कर दिया है। हालांकि राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा है कि माननीय उच्च न्यायालय पटना में विचाराधीन सी.डब्लू.जे.सी 202/2022 के आदेश से राज्य निर्वाचन आयोग का आदेश फलाफल से प्रभावित होगा।
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