■ उपकारा दलसिंहसराय समेत उजियारपुर लोहगीर पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर आयोजित
बिहार न्यूज़ लाइव /दलसिंहसराय (समस्तीपुर) असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर जिन अपराधियों ने कम से कम एक वर्ष जेल की सजा काट ली है वो अधिकतम एक महीने के लिए नियमित पैरोल के हकदार हैं । उक्त बातें उपकारा दलसिंह सराय में रविवार को अनुमंडलीय विधिक सेवा समिति की ओर से आयोजित विधिक जागरूकता शिविर को संबोधित करते हुए पैनल अधिवक्ता संतोष कुमार सिंह ने कही ।
आगे पैनल अधिवक्त श्री सिंह ने कहा कि पैरोल वैसे सजायाप्ता अभियुक्त को मिल सकता है जिनके परिवार के किसी सदस्य की गंभीर बीमारी से ग्रसित हो या परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु या दुर्घटना हो गया हो या उनके परिवार के सदस्य की शादी होनी है, दोषी की पत्नी बच्चे को जन्म देती है, अपराधी को जेल की सजा मिलने से पहले उसका किसी प्रकार का सरकारी कार्य अधूरा रह गया हो तो उस सरकारी कार्य को पूरा करने के लिए पैरोल पर रिहा किया जाता है ।और यदि अपराधी अपनी संपत्ति की वसीयत बनाना चाहता है तो उसे पैरोल मिल सकती है ।
यदि अपराधी को अपनी संपत्ति बेचनी हो तो उसके लिए कैदी पैरोल ले सकता है , यदि कैदी की कोई भी संतान ना हो, ऐसे में अपराधी और उसकी पत्नी की सहमति के अनुसार संतान प्राप्ति के लिए पैरोल के लिए आवेदन किया जा सकता है । या कैदी किसी ऐसे रोग से ग्रसित है जिसका इलाज जेल के चिकित्सालय में नहीं हो सकता तो इलाज के लिए कैदी पैरोल ले सकता है ।
शिविर की अध्यक्षता कारा उपाधीक्षक आनंद कुमार ने की । जबकि पीएलवी मो जकारिया , सहायक जेलर प्रणीता कुमारी , चिकित्सक , कम्पाउंडर समेत दर्जनों बंदी उपस्थित थे । दूसरी ओर उजियारपुर प्रखंड के लोहगीर पंचायत में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जहां पैनल अधिवक्ता संजीत सिंह पीएलवी प्रशांत कुमार चौधरी ने गोद लिए बच्चे के बारे में एंव उनके कानूनी अधिकार अधिकार को विस्तार पूर्वक जानकारी दी गई । मौके पर स्थानीय मुखिया सरपंच समेत अन्य लोग उपस्थित थे ।
Comments are closed.