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हाजीपुर: अन्तर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस पर बताया गया -नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध

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बिहार न्यूज़ लाइव डॉ० संजय (हाजीपुर)- डेस्क मादक पदार्थों के दुरुपयोग एवं अवैध व्यापार के विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस का आयोजन जिला सामाजिक सुरक्षा कोषांग,वैशाली के सौजन्य से एकता ग्राम सेवा संस्थान द्वारा संचालित निदान, नशा मुक्ति- सह- पुनर्वास केन्द्र, पोखरा मोहल्ला, हाजीपुर में किया गया। यहाँ पर बताया गया कि नशीले पदार्थों की बिक्री एवं सेवन दंडनीय अपराध है।

 

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इस अपराध के लिए 20 वर्ष तक की सजा तथा दो लाख रुपये तक का जुर्माना एवं मृत्युदंड का तक का भी प्रावधान है। नशीले पदार्थों की बिक्री के संबंध में यदि कोई जानकारी हो तो नियमानुसार कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई बिहार पटना के कार्यालय के नंबर 0612- 2217 464 पर सूचना दी जा सकती है। यहां “नशा को ना, जीवन को हाँ”का स्लोगन के बारे में भी बताया गया।
राज्य सरकार के द्वारा नशा मुक्ति को लेकर कई प्रकार के अभियान चलाये जा रहे हैं ताकि लोगो को नशा के दुष्परिणाम से अवगत कराते हुए जागरूक किया जा सके।

नशा से बचाव के लिए पुनर्वास केन्द्र पर उपस्थित लोगो के बीच जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया और अन्तर्राष्ट्रीय नशा विमुक्ति दिवस के अवसर पर नशा न करने की शपथ दिलवाई गयी।
कार्यक्रम में प्रशान्त, प्रभारी सहायक निदेशक, सचिव, मुकेश कुमार, डॉ० अशोक कुमार सिंह, काउन्सलर, अनिता गुप्ता,परियोजना पदाधिकारी, राजीव कुमार, सामाजिक कार्यकर्ता, विनोद कुमार, सामाजिक सुरक्षा के प्रधान सहायक, दिलीप कुमार,अनुप रंजन एवं निदान नशा मुक्ति सह पुनर्वास केन्द के अन्य कर्मी उपस्थित थे।

 

 

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