भागलपुर: अवैध तरीके अपनाकर बने पदधारक अब होंगे पदमुक्त,आवश्यक कार्यार्थ आईआरसीएस मुख्यालय दिल्ली ने भेजा पत्र
भागलपुर,बिहार न्यूज लाईव। भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी भागलपुर के अध्यक्ष सह जिलाधिकारी द्वारा गत माह स्थानीय टाउन हॉल में जिला प्रबंध समिति भागलपुर का निर्वाचन संपन्न कराया गया था। उक्त निर्वाचन में निर्वाचित पदधारक अध्यक्ष अशोक जीवराचिका,उपाध्यक्ष डॉ0 अजय कुमार सिंह,राज्य प्रतिनिधि अनुज कुमार सिंह और जिला प्रबंध समिति सदस्य प्रवीण कुमार झा को लेकर भारतीय रेड क्रॉस सोसायटी राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली ने राज्य मुख्यालय बिहार को पत्र भेज आवश्यक कार्रवाई कर अवगत कराने को कहा है।
विदित हो कि सोसायटी के दो दर्जन आजीवन सदस्यों ने राष्ट्रपति,केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय समेत राज्यपाल को पत्र भेज अवगत कराया था कि अवैधानिक तरीके से भागलपुर जिला प्रबंध समिति चुनाव संपन्न कर रेडक्रॉस अधिनियम के विपरित जाकर उल्लेखित चारों व्यक्ति द्वारा चुनाव लड़ पदधारण कर लिया गया है। अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि दो कार्यकाल पूर्ण किए गये व्यक्ति पुनः चुनाव में भागीदारी नहीं लेंगे साथ ही किसी भी रूप में सरकारी नौकरी कर रहे व्यक्ति जिला प्रबंध समिति के सदस्य नहीं होंगे। साथ ही अधिनियम में जिला प्रबंध समिति निर्वाचन हेतु राज्य प्रतिनिधि पद सृजित ही नहीं है। संबंधित प्रावधानों को उलंघन व दरकिनार कर उक्त चारों व्यक्ति द्वारा जिला प्रशासन को छल कर चुनाव में भागीदारी ले पदधारण कर लिया गया। जो गंभीर अपराधिक कृत्य है। बताते चले कि निर्वाचित सदस्य अशोक जीवराचिका पूर्व कार्यकाल पूर्ण किए गये व्यक्ति है।
जबकि डॉ0अजय कुमार सिंह भारत सरकार के एफसीआई में सलाहकार समिति सदस्य पद पर सेवारत है। और सदस्य प्रवीण कुमार झा बिहार सरकार के शिक्षा विभाग अंतर्गत शिक्षक पद पर विधमान है। बिना विभागीय एनओसी के अन्यत्र संस्थानों में चुनाव लड़ पद ग्रहण करना सरकारी सेवा नियमावली के भी विपरित है। तथा सदस्य अनुज कुमार सिंह आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता है जिसे राज्य प्रतिनिधि निर्वाचित किया गया है जबकि रेडक्रॉस अधिनियम में जिला प्रबंध समिति निर्वाचन में उक्त पद सृजित ही नहीं है।
अब राज्य मुख्यालय को उक्त मामले पर बिन्दुवार जांच कर व आवश्यक विभागीय कार्रवाई कर त्वरित राष्ट्रीय मुख्यालय को संसूचित करने का निर्देश राष्ट्रीय मुख्यालय दिल्ली ने दिया है। इधर तत्संबंधित एक मामले पर वरीय उप समाहर्ता भागलपुर ने 21 दिसम्बर को सुनवाई हेतु संबंधित आजीवन सदस्यों को पत्र भेजकर कार्यालय आने को कहा है। अधतन दर्जनों पत्र उक्त मामले को लेकर समाहरणालय भागलपुर को प्रेषित है।
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