बिहार न्यूज़ लाइव वाराणसी डेस्क वाराणसी। प्रभारी सत्र न्यायाधीश राकेश पाण्डेय स एसी/एसटी की अदालत ने भाजपा नेता पशुपति सिंह की हत्या के मामले में मुख्य आरोपी आरोपित राहुल सरोज की जमानत अर्जी खारिज कर दी। बताते चलें पंद्रह आरोपियों की जमानत अर्जी अपराध की गम्भीरता को देखते हुए पहले ही खारिज हो चुकी है। अभियुक्त राहुल सरोज को हत्या पारित करने में मुख्य भुमिका थी।वादी रूद्रेश सिंह व चोटिल राजकुमार सिंह ने राहुल सरोज को मारने का आरोप अपने बयान में कहा है।अदालत में जमानत अर्जी का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता मुनीब सिंह चौहान व वादी के अधिवक्ता प्रेम प्रकाश सिंह ‘गौतम जमानत का विरोध किया।
प्रकरण के अनुसार सिगरा थाना क्षेत्र के जयप्रकाश नगर कॉलोनी में बीते 13 अक्टूबर 2022 की रात शराब पीने के बाद हुए मारपीट में छुड़ाने गये भाजपा नेता पशुपति सिंह की कुछ मनबढ़ों ने लाठी-डंडे और रॉड से हमला कर हत्या कर दी थी।
जिस मामलें में उनके छोटे बेटे राजन की ओर से 17 लोगों के खिलाफ सिगरा थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया था। इसमें से 14 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस की मदद से बाप-बेटे को बीएचयू ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया। वहां डॉक्टरों ने पशुपति सिंह को मृत घोषित कर दिया। राजन के सिर सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई, उसका इलाज हुआ।
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