बिहार न्यूज़ लाईव मुंगेर डेस्क: निरंजन कुमार की रिपोर्ट राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के आदेशानुसार गुरुवार को एडीआर भवन में पारा स्वयंसेवक( पीएलवी) को मूलभूत कानूनी जानकारी के लिए एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया गया.
बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा तैयार की गई ट्रेनिंग मॉडल के प्रथम चरण में पीएलवी को सूचना का अधिकार, वृद्ध जन विशेष की कानूनी जानकारी नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण नियमावली 2012 एवं माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 की जानकारी दी गई . प्रशिक्षण दे रहे विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव मुक्तेश मनोहर ने कहा कि पीएलवी ग्राउंड लेवल पर गरीब जुड़वा लाचार लोगों से सीधे संपर्क में है
इसलिए आप लोगों को विधि की बेसिक जानकारी होना अत्यंत आवश्यक है ताकि आप लोगों को कानूनी जानकारी दें सके., इसके लिए प्रशिक्षण का आयोजन किया गया है कहां की समय समय पर पीएलवी को विभिन्न सरकारी योजनाओं से संबंधित कानून की प्रशिक्षण दी जाएगी प्रशिक्षण में राजेश कुमार पाठक,रूपम कुमारी, जीवन कुमार,निरंजन कुमार, अश्वनी कुमार सिंह आनंद, सत्येंद्र नारायण सिंह, अंजलि कुमार, इंद्रदेव प्रसाद सिंह आदि लोग मौजूद थे.