Bihar News Live Desk: विधिक जागरूकता शिविर में लोगों को बताए कानूनी अधिकार
भरगामा. बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार अररिया के निर्देश पर पुस्तकाल भवन सिमरबनी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में पैनल अधिवक्ता रामनारायण मेहता एवं पीएलभी गणपत कुमार मेहता ने ग्रामीणों को पीड़ित प्रतिकर योजना 2016, बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम,नई मोटर वाहन (संशोधित) अधिनियम 2022, बाल मैत्री विधिक सेवा एवं संरक्षण स्कीम 2015, कचरा प्रबंधन नियम 2016 एवं राष्ट्रीय स्वच्छता हीं सेवा 2023, मानशिक रूप से बीमार एवं मानशिक रूप से विकलांग व्यक्तियों के लिए कानूनी सेवाएं योजना 2015, बाल श्रम, मौलिक अधिकार,मौलिक कर्तव्य, महिला शशक्तिकरण, बच्चों, दिव्यांगों, वरिष्ठ नागरिकों, अल्पशंखयकों, मानव व्यपार, कौशल विकास एवं 13 जुलाई 2024 को लगने वाली आगामी लोक अदालत के संबंध में जानकारी दी गयी. इस जागरूकता शिविर में उप सरपंच छेदीलाल पासवान,पंच सुनीता देवी, रूबी देवी,अरुण कुमार मंडल,पूर्व सरपंच सरिता देवी, अशोक कुमार सिंह,प्रमोद ठाकुर, रविन्द्र कुमार, चंदन मंडल समेत दर्जनों ग्रामीण मौजूद थे.
Comments are closed.