भागलपुर,बिहार न्यूज लाईव।सोमवार को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा बीते 16 मार्च को लोक सभा आम निर्वाचन्न-2024 के चुनाव कार्यक्रम से संबंधित प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई है। उक्त कार्यक्रमानुसार भागलपुर जिला में मतगणना की तिथि 04 जून को निर्धारित है। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा की तिथि से ही आदर्श आचार संहिता सम्पूर्ण भागलपुर जिला में प्रभावी है। लोक सभा आम निर्वाचन-2024 के अन्तर्गत इस जिले में 26-भागलपुर संसदीय लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र (152-बिहपुर, 153-गोपालपुर, 154-पीरपैंती (अ०जा०), 155-कहलगांव, 156-भागलपुर, 158-नाथनगर विधान सभा) के लिए मतगणना की तिथि दिनांक 04 जून को निर्धारित है।
मतगणना दिवस को विधि-व्यवस्था की संभावित समस्या के रोकथाम के साथ-साथ लोक शांति बनाए रखने हेतु भारतीय दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के तहत आदेश पारित किया जाना यथोचित प्रतीत होता है। अतः उपरोक्त पृष्ठभूमि से संतुष्ट होकर डॉ० नवल किशोर चौधरी, भा०प्र० से०, जिला दण्डाधिकारी, भागलपुर द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सम्पूर्ण भागलपुर जिला क्षेत्र अंतर्गत निम्नांकित आदेश पारित किया गया । 04 जून को सुरक्षा प्राप्त व्यक्तियों को अपने अंगरक्षकों के साथ मतगणना केन्द्र की 100 (एक सौ) मीटर की परिधि में आने पर रोक रहेगी। यह रोक सरकारी कर्मियों एवं निर्वाचन कर्तव्य में लगे पुलिस एवं सिविल प्रशासन के कर्मियों पर नहीं रहेगी। 04 जून को निजी वाहन (मतगणना कर्त्तव्य पर लगे वाहन छोड़कर) मतगणना केन्द्र के परिधि के 200 मीटर के अंदर नहीं आ सकेंगे। 04 जून को भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति सेलफोन, कोडलेस फोन इत्यादि लेकर मतगणना केन्द्र के 100 मीटर की परिधि में नहीं जा सकेगा।
मतगणना केन्द्र के अंदर वैध पहचान पत्र लगाये व्यक्तियों के अतिरिक्त अन्य कोई मतदान केन्द्रों के अंदर नहीं जा सकेगा।
04 जून को केवल प्राधिकार पत्र प्राप्त मीडियाकर्मी मतगणना केन्द्र के समीप अपने विनिर्दिष्ट स्थान पर रहेंगे। 04 जून को मतगणना केन्द्र के 200 मीटर की परिधि में 5 या उससे अधिक व्यक्तियों का जमा होना निषिद्ध होगा। यह रोक मतगणना केन्द्र में प्रवेश हेतु सरकारी कर्मियों की पंक्ति अथवा अभ्यर्थी के मतगणना एजेन्ट की पंक्ति पर लागू नहीं होगी। यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर के साथ सोमवार को निर्गत किया अया। यह आदेश 04 जूनसे मध्यरात्रि 12 बजे तक लागू रहेगा।
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