अजमेर: अजमेर ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों को उम्र क़ैद की सजा

Rakesh Gupta
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*अजमेर ब्लैकमेल कांड के 6 आरोपियों को उम्र क़ैद की सजा*
*32 साल पहले हुए अजमेर ब्लैकमेल कांड

 बिहार न्यूज़ लाईव अजमेर डेस्क: अजमेर (हरिप्रसाद शर्मा) देश के सबसे बड़े और चर्चित सेक्स स्कैंडल और अजमेर के ब्लैकमेल कांड में आखिकार फैसला आ गया है।
यह मामला 32 साल पहले हुए अजमेर ब्लैकमेल कांड के मामले में जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट, अजमेर ने 6 दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है, साथ ही प्रत्येक पर 5-5 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। सजा पाने वाले दोषियों में नफीस चिश्ती, नसीम उर्फ टार्जन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, सोहिल गनी, और सैयद जमीर हुसैन शामिल हैं। सजा सुनाए जाते समय सभी आरोपी कोर्ट में मौजूद थे, जिसमें इकबाल भाटी को विशेष रूप से एम्बुलेंस के माध्यम से दिल्ली से अजमेर लाया गया था।

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इस केस की चार्जशीट 23 जून 2001 को दाखिल की गई थी और जुलाई 2023 में सुनवाई पूरी हुई थी। यह मामला 1992 का है, जब 100 से अधिक कॉलेज गर्ल्स के साथ गैंगरेप और उनकी न्यूड फोटो सर्कुलेट होने की घटना ने पूरे देश में तहलका मचा दिया था।
इस मामले में कुल 18 आरोपी थे, जिनमें से 4 को पहले ही सजा दी जा चुकी है, जबकि 4 अन्य को हाईकोर्ट ने दोषमुक्त कर दिया था। एक आरोपी ने 30 साल पहले केस के दौरान आत्महत्या कर ली थी। दो आरोपियों पर लड़के से कुकर्म का केस चला था, जिसमें एक को सजा मिल चुकी है और दूसरे पर केस अभी भी चल रहा है। एक आरोपी अभी भी फरार है और उसे पकड़ने के लिए रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया गया है।

पहले जिन 4 आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने 10 साल की सजा में बदल दिया था। वहीं, 4 अन्य आरोपियों को हाईकोर्ट दोषमुक्त कर चुका है। आज जिन 6 दोषियों को सजा सुनाई गई है, उनमें सोहेल गनी, नफीस चिश्ती, जमीर हुसैन, सलीम चिश्ती, इकबाल भाटी, और नसीम उर्फ टारजन शामिल हैं। इस मामले का एक आरोपी अलमास महाराज अभी भी फरार है।

 

 

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