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मधेपुरा : नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी प्रदीप यादव को सुनाया उम्रकैद की सजा

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मधेपुरा : नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म मामले में व्यवहार न्यायालय के पॉक्सो कोर्ट ने 45 वर्षीय आरोपी प्रदीप यादव को सुनाया उम्रकैद की सजा और लगाया 5 लाख अर्थदंड।

 

:पीड़िता को भी 6 लाख मुवावजे देने की हुई घोषणा।

 

रंजीत कुमार/ मधेपुरा

मधेपुरा में नाबालिक मासूम के साथ दुष्कर्म मामले में एक 45 वर्षीय आरोपी को मिली उम्रकैद की सजा और 5 लाख अर्थदंड,व्यवहार न्यालय में पॉक्सो एक्ट के तहत 6 साल बाद पीड़िता को मिली न्याय। पॉक्सो कोर्ट के न्यायधीश अभिषेक कुमार ने 45 वर्षीय आरोपी प्रदीप यादव को उम्रकैद की सजा और 5 लाख अर्थ दंड सजा सुनाई है। बता दें कि पीड़िता को भी इस मामले कोर्ट ने 6 लाख मुववजा दिलवाने की हुई घोषणा की है। दरअसल मामला मधेपुरा जिले के मुरलीगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत परमानंदपुर गांव के वार्ड संख्या 11 से जुड़ा है ।

 

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बताया जा रहा है कि कि 6 वर्ष पूर्व 19 अक्टूबर 2018 के दौरान देर संध्या समय करीब 7:30 बजे गांव के हीं दुर्गा पूजा मेला में पीड़िता की मां दुर्गा माता की पूजा अर्चना करने गई थी। इस दौरान घर में मासूम पीड़िता अकेली थी इस दौरान आरोपी ने मासूम को बहला फुसला कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देकर फरार हो गया था जब पीड़िता की मां मेला से मां दुर्गा की पूजा अर्चना कर अपने घर वापस लौटी तो आंगन में पीड़िता रो रही थी।

 

जब मां ने पूछ क्यों रो रही हो तो मासूम पीड़िता ने बताया कि परमानपुर वार्ड संख्या 11 निवासी स्व. महावीर यादव का 45 वर्षीय पुत्र प्रदीप यादव ने मेरे साथ घिनौना हरकत कर फरार हो गया है। जिसके पीड़िता की मां ने इस दुष्कर्म की घटना की जानकारी गांव के लोगों को भी दिया। जब ग्रामीण लोग प्रदीप को खोजने गया तो वह घर और गांव से गायब मिला। वहीं घटना के बाद पीड़िता की मां ने मुरलीगंज थाना में लिखित आवेदन देकर मामला दर्ज करवाई । मामला लंबे समय तक अदालत में चलता रहा आखिरकार अदालत ने सभी पक्षों को सुनने तथा अंतिम सुनवाई के 6 साल बाद प्रदीप यादव को इस मामले में दोषी करार देते हुए उम्रकैद और 5 लाख अर्थदंड की सजा सुनाई है । वहीं इस मामले को लेकर पॉक्सो कोर्ट के स्पेशल पीपी विजय कुमार विजेता ने बताया कि घटना वर्ष 2018 का है ।

मुरलीगंज थाना क्षेत्र के परमानंदपुर गांव निवासी सुनीता देवी नामक एक महिला ने अपने नाबालिक बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला मुरलीगंज थाना में 6 वर्ष पूर्व दुष्कर्म के आरोपी एक 45 वर्षीय गांव के हीं प्रदीप यादव पर दर्ज करवाई थी आज 6 साल बाद पॉक्सो कोर्ट के एडीजे 6 अभिषेक कुणाल की बेंच ने सभी पक्षों को सुनने और समझने के बाद अंतिम फैसला सुनाया है आरोपी प्रदीप यादव को उम्रकैद और 5 लाख की अर्थदंड की सजा सुनाई गई है साथ हीं पीड़िता को अदालत ने अपने आदेश में पीड़िता को डालसा की ओर से 6 लाख मुवावजा देने की बात कही है।

वहीं इस मामले को लेकर व्यवहार न्यायालय के अधिवक्ता संघ उपाध्यक्ष संजीव कुमार ने न्यायलय के इस फैसले को सराहनीय बताते हुए कहा कि आज 6 साल बाद हीं सही एक पीड़िता को एडीजे 6 अभिषेक कुणाल सर के न्यायलय में न्याय मिला है यह बहुत हीं सराहनीय है उन्होंने बताया कि अब इस फैसले से समाज में इस तरह के घिनौने घटना पर विराम लगेगा और समाज में एक अच्छा मैसेज भी जाएगा।

 

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