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जयपुर:मुनेश गुर्जर को मेयर एवं पार्षद के पद से निलंबित कर दिया

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*एसबी सिविल रिट पिटीशन पारित निर्णय

जयपुर/(हरिप्रसाद शर्मा)पट्टा रिश्वत प्रकरण में यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने मुनेश गुर्जर मेयर जयपुर हेरीटेज के निलंबन पर स्वीकृति प्रदान करते हुए मुनेश गुर्जर को मेयर एवं पार्षद के पद से निलंबित कर दिया है। आदेश के अनुसार मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा पट्टा जारी करने की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त करने से संबंधित प्रकरण में माननीय राज. उच्च न्यायालय द्वारा एसबी सिविल रिट पिटीशन सं0 15551/2023 में दिनांक 01.12.2023 को पारित निर्णय की अनुपालना में विभाग ने उपनिदेशक (क्षेत्रीय) स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया।

 

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जांच अधिकारी द्वारा मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुये, रिपोर्ट विभाग को प्रेषित की गई। विभाग को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर मुनेश गुर्जर, महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज द्वारा अपने पति सुशील गुर्जर के कहने से पट्टों पर हस्ताक्षर करने, पट्टों के बारें में अपने पति से चर्चा कर उनको लंबिक रखना तथा पट्टों की एवज में रिश्वत राशि प्राप्त कर हस्ताक्षर करने के आरोप प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित प्रतीत होते हैं।

 

रिपोर्ट में प्रथम दृष्ट्या दोषी पाये जाने पर आरोप विरचित कर, राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009 की धारा 39 (1) के तहत मुनेश गुर्जर को सुनवाई का अवसर देते हुये विभाग द्वारा स्पष्टीकरण नोटिस जारी किया गया।

मुनेश गुर्जर द्वारा विभागीय स्पष्टीकरण नोटिस का प्रतिउत्तर दिनांक 23.09.2024 को प्रस्तुत किया गया जो संतोषपद्र नहीं है। प्रश्नगत प्रकरण में विभाग द्वारा मुनेश गुर्जर महापौर नगर निगम जयपुर हैरिटेज के विरूद्ध भ्रष्ट्राचार निरोधक ब्यूरों को दिनांक 06.09.2024 को अभियोजन स्वीकृति भी जारी की जा चुकी है।

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