हत्या मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को पाया दोषी करार, 30 अप्रैल 2025 को होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई

Rakesh Gupta
- Sponsored Ads-

हत्या मामले में कोर्ट ने अभियुक्त को पाया दोषी करार*

30 अप्रैल 2025 को होगी सजा के बिंदु पर सुनवाई *

- Sponsored Ads-

विद्यापतिनगर थानांतर्गत मालिया बांध के पास 15 अक्टूबर 2020 को समय 8 बजे की है घटना

समस्तीपुर से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट:

दलसिंहसराय/समस्तीपुर । जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुधवार को विद्यापतिनगर थानांतर्गत शेरपुर गांव के अभियुक्त शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबु को गोली मारकर हत्या करने के मामले में धारा-302 भादवि एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी करार दिया ।

घटना के संबंध में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यापतिनगर थानांतर्गत शेरपुर के विष्णुकांत चौधरी ने पुलिस को बयान दिया था कि दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को समय 8 बजे रात में वादी का पुत्र आशीष चौधरी अपने घर से मऊ बाजार अपने मोटर साइकिल बीआर 09 के 5666 से बाजार के काम से निकला था।

ज्योंहि मालिया बांध के पास पहुंचा की पूर्व से घात लगाए शेरपुर गांव के हीं अरविंद चौधरी, पप्पू चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन , रमण कुमार चौधरी, गोलू कुमार चौधरी, शुभम् कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू एवं बमबम चौधरी छुपकर बैठे थे ज्योंही आशीष मऊ बाजार की तरफ से रात्रि करीब 10 बजे आया की उसे देखते ही सभी मिलकर उसे घर लिया और अरविंद कुमार चौधरी ने गाली देते हुए आदेश दिया कि गोली मार दो जिसपर सुमन चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से वादी के लड़के आशीष को पेट के पंजरे में गोली मार दिया तथा गोलू चौधरी ने अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से पीठ पर गोली मारा घटना को लेकर वादी हल्ला करते हुए अपने जख्मी खून से लटपथ स्थिति में दरवाजे पर आकर गिर गया ।

तब जाकर ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी से बेगूसराय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या -196/2020 धारा 302,120(बी)/34 भादवि तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया।मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने अभियुक्त शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबु को धारा-302 भादवि एवं धारा-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दोषी पाया । वहीं अभियुक्त अरविन्द कुमार चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी, बमबम कुमार चौधरी, रमण कुमार चौधरी एवं संजय कुमार चौधरी उर्फ पप्पु चौधरी को धारा-115 के अंतर्गत दोष सिद्ध करार देते हुए सभी दोष सिद्ध अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया । एपीपी ने बताया कि सजा के बिंदु पर आगामी 30 अप्रैल 2025 को सुनवाई की जाएगी।

- Sponsored Ads-

Share This Article
Leave a Comment