दलसिंहसराय कोर्ट ने हत्या मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार

Rakesh Gupta
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दलसिंहसराय कोर्ट ने हत्या मामले में अभियुक्त को दिया दोषी करार

* विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर दानी टोल मे दिनांक 5 जुलाई 2004 को हत्या करने का अभियुक्तों पर लगाया गया आरोप *

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दिनांक 23 मई 2025 को सजा के बिंदु पर होगी सुनवाई

समस्तीपुर/ दलसिंहसराय। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को हत्या के एक मामले में विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर दानी टोल निवासी सुरेन्द्र साह, उपेन्द्र साह, कारी शाह एवं मनोज साह को सुनवाई के दौरान धारा 302/149 भादवि के अंतर्गत दोषी पाया वहीं अभियुक्त फुलिया देवी, सुनैना देवी, ललिता देवी, तिला देवी, रिंकू देवी को धारा 307/149 के अंतर्गत दोषी पाते हुए बंधपत्र खंडित कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया।

घटना के संबंध में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यापतिनगर थानांतर्गत बाजिदपुर दानी टोल निवासी राजेन्द्र राय की पत्नी जगतारिणी देवी ने पुलिस के समक्ष बयान दिया कि दिनांक 5 जुलाई 2004 की शाम 7:30 बजे अभियुक्त सुरेन्द्र प्रसाद साह उर्फ शोले साह सूचिका के पूरे परिवार को भद्दी भद्दी गाली देने लगा जब इनकी पतोहु गाली देने से मना किया तो सभी अभियुक्तगण ने अपने अपने हाथ में लाठी डंडा, ईंट का टुकड़ा लेकर सूचिका को तथा सूचिका की पतोहु को लाठी डंडा से मारने लगा जब बचाने आए ,सूचिका के पति राजेन्द्र राय आए तो उन्हें अभियुक्तगण लाठी डंडा ईंट से मारकर जमीन में गिरा दिया तथा घसीटते हुए दरवाजा पर ले जाकर लाठी डंडा से मारकर गंभीर रूप से जख्मी कर बेहोश कर दिया तथा सूचिका के पुत्र राम पुकारा राय जब बचाने आए तो उन्हें भी सभी अभियुक्तगण लाठी डंडा से मारकर हत्या करने का प्रयास किया और राजेन्द्र राय को मरा समझकर उनके दरवाजे से घसीटते हुए सड़क के पश्चिम गड्ढा में अभियुक्तों ने फेक कर भाग गया। इलाज की व्यवस्था कर ही रहे थे कि इसी बीच जख्मी राजेन्द्र राय की मौत हो गई। घटना को लेकर अभियुक्तों के विरुद्ध विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या 40/2004 दर्ज किया गया।

राज्य की ओर से एपीपी अरुण कुमार सिन्हा सूचक की ओर से अधिवक्ता यशवंत कुमार एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अमलेंदु भूषण सिन्हा ने अपना अपना दलील दिया। दोनों पक्षों के दलील सुनने एवं वाद की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने धारा 302/149 भादवि के तहत अभियुक्त सुरेन्द्र साह, उपेन्द्र साह, कारी शाह एवं मनोज साह को दोषी करार दिया वहीं अभियुक्त फुलिया देवी, सुनैना देवी, ललिता देवी, तिला देवी, रिंकू देवी को धारा 307/149 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए सभी अभियुक्तों का बंधपत्र खंडित कर न्यायिक अभिरक्षा में लेते हुए जेल भेज दिया गया । सजा के बिंदु पर आगामी 23 मई 2025 को सुनवाई होगी।

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