रिटायर्ड शिक्षक के बकाया भुगतान में देरी पर डीएम सख्त, शिक्षा विभाग से माँगा जवाब
छपरा: बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के सफल क्रियान्वयन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह सक्रिय है। इसी कड़ी में शुक्रवार को सारण के जिलाधिकारी वैभव श्रीवास्तव ने अपने कार्यालय कक्ष में द्वितीय अपील के तहत 13 लोक शिकायतों की गहन सुनवाई की। जिलाधिकारी ने स्पष्ट संदेश दिया कि आम जनता की शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निवारण प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
सुनवाई करते हुए जिलाधिकारी ने त्वरित निष्पादन का आदेश देते हुए कुल 13 मामलों में से 05 शिकायतों का मौके पर ही अंतिम आदेश पारित कर समाधान कर दिया गया।अगली सुनवाई शेष 08 मामलों में संबंधित लोक प्राधिकारों को पूर्ण प्रतिवेदन के साथ अगली निर्धारित तिथि पर अनिवार्य रूप से उपस्थित होने का निर्देश दिया गया।
शिक्षा विभाग पर बरती सख्ती
सुनवाई के दौरान रिविलगंज प्रखंड के महम्मदपुर निवासी सेवानिवृत्त शिक्षक समीर कुमार का मामला प्रमुखता से सामने आया। सेवांत लाभों के भुगतान में हुई देरी पर जिलाधिकारी ने कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना), शिक्षा से इस देरी पर स्पष्टीकरण माँगते हुए निर्देश दिया कि सभी लंबित भुगतानों को बिना किसी विलंब के अविलंब निष्पादित किया जाए। उन्होंने कहा कि लोक शिकायतों का निवारण केवल एक प्रक्रिया नहीं बल्कि संवेदनशीलता का विषय है। सभी पदाधिकारी सजग और सक्रिय रहकर जनता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित करें। लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।
जिलाधिकारी अधिकारियों को निर्देश
देते हुए सभी लोक प्राधिकारों को निर्देशित किया कि वे लोक शिकायत निवारण अधिनियम के प्रति तत्परता दिखाएं। उन्होंने कहा कि नागरिकों को अपने अधिकारों के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए अधिकारी संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाएं।
