जमुई: नगर निकायों में सशक्त स्थायी समिति के गठन हेतु निर्वाचन की तिथि घोषित, 16 अप्रैल को होगा मतदान।

Rakesh Gupta
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मृगंग शेखर सिंह/ जमुई

बिहार नगरपालिका (संशोधन) अधिनियम, 2026 के प्रभावी होने के साथ ही जमुई जिले के शहरी निकायों में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी एवं सुदृढ़ बनाने की कवायद शुरू हो गई है। जिला पदाधिकारी-सह-जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका), जमुई ने जिले के तीन प्रमुख नगर निकायों—नगर परिषद् जमुई, नगर परिषद् झाझा और नगर पंचायत सिकन्दरा में सशक्त स्थायी समिति के सदस्यों के निर्वाचन हेतु 16 अप्रैल 2026 की तिथि निर्धारित की है। यह पूरी प्रक्रिया नगर विकास एवं आवास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी नवीन अधिसूचना और संशोधित अधिनियम के मार्गदर्शिका के अनुरूप संचालित की जाएगी, जिसके तहत अब इन समितियों के सदस्यों का चयन पूर्व की मनोयन व्यवस्था के स्थान पर निर्वाचित वार्ड पार्षदों के गुप्त मतदान और बहुमत के आधार पर सुनिश्चित किया गया है।

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आगामी 16 अप्रैल को निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, प्रातः 08:00 बजे से नामांकन की प्रक्रिया विधिवत रूप से प्रारंभ होगी। इसी दिन बिना किसी अंतराल के मतदान और मतगणना की जाएगी, जिसके उपरांत नवनिर्वाचित सदस्यों को पद की शपथ दिलाई जाएगी। प्रशासन ने पूरी चुनाव प्रक्रिया की शुचिता और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए अनिवार्य रूप से वीडियोग्राफी कराने और सभी अभिलेखों को सुरक्षित संधारित करने के निर्देश दिए हैं। इस निर्वाचन प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक निर्वाचित वार्ड पार्षद सशक्त स्थायी समिति की किसी एक रिक्ति के विरुद्ध अपना नामांकन पत्र दाखिल कर सकेंगे। यदि किसी पार्षद द्वारा एक से अधिक रिक्तियों के लिए नामांकन किया जाता है, तो नियमों के अधीन केवल न्यूनतम क्रमांक वाली मतपेटिका का नामांकन ही वैध माना जाएगा।


निर्वाचन के सुचारू संचालन हेतु जिला प्रशासन ने निकायवार मतदान से लेकर मतगणना के विशिष्ट स्थलों और निर्वाची पदाधिकारियों का चयन किया है। नगर परिषद् जमुई के लिए प्रखण्ड कार्यालय जमुई के सभा कक्ष में अनुमंडल पदाधिकारी, जमुई को निर्वाची पदाधिकारी नामित किया गया है। वहीं, नगर परिषद् झाझा हेतु प्रखण्ड कार्यालय झाझा में उप समाहर्त्ता भूमि सुधार, जमुई और नगर पंचायत सिकन्दरा के लिए प्रखण्ड कार्यालय सिकन्दरा के सभा कक्ष में सावन कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, जमुई को निर्वाचन संपन्न कराने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इन मुख्य पदाधिकारियों की सहायता हेतु सहायक निर्वाची पदाधिकारियों और अतिरिक्त कर्मियों की भी प्रतिनियुक्ति की गई है।


मतदान के दौरान सभी वार्ड पार्षद प्रत्येक रिक्ति के विरुद्ध क्रमिक रूप से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे और सर्वाधिक मत प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को विजयी घोषित कर तत्काल निर्वाचन प्रमाण-पत्र प्रदान कर दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि इस निर्वाचन प्रक्रिया के सफलतापूर्वक संपन्न होने और नए सदस्यों के शपथ ग्रहण करते ही पूर्व में मनोनीत समितियां स्वतः भंग हो जाएंगी, जिससे निकायों में नई निर्वाचित व्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होगा।

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