बिहार न्यूज़ लाइव /मृगांक शेखर सिंह/जमुई डेस्क: पटना हाईकोर्ट के निर्देश पर जमुई में सरकारी जमीन से अवैध अतिक्रमण को हटाया गया। प्रशासन की इस कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद थी।
जमुई जिले के इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड अंतर्गत अलीगंज सोनखार रोड में योगी स्टाइल में 34 अतिक्रमणकारियों के मकान व दुकान पर बुलडोजर चलाया गया।हाईकोर्ट के आदेश पर सरकारी जमीन पर वर्षों से किए गए अतिक्रमण को मुक्त कराया गया।सरकारी आम रास्ते की जमीन पर अतिक्रमण कर पक्का मकान बना लिया गया था, जिसको लेकर इस्लामनगर अलीगंज प्रखंड के अलीगंज पंचयात के पूर्व मुखिया प्रतिनिधि मनोज मेहता ने हाई कोर्ट पटना में 2910/2018 में याचिका दायर किया था। करीब पांच वर्षों के उपरांत हाईकोर्ट के आदेश के बाद आज शुक्रवार को अतिक्रमण को हटाया गया।
अलीगंज सोनखार रोड में
सरकारी जमीन पर सड़क किनारे पक्का का मकान व दुकान बनाने वाले बिनोद प्रसाद,शंकर सिंह,बोधु सिंह,साही सिंह, तनिक सिंह,अजय सिंह,विजय सिंह,उमेश प्रशाद, संतोष कुमार,केदारनाथ चंचल प्रसाद समेत अन्य के घरों व दुकानों पर बुलडोजर चला।बता दें कि याचिकाकर्ता मनोज मेहता ने अतिक्रमणकारियों के विरूद्ध हाई कोर्ट में चुनौती दिया था।जहां सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जमीन को अतिक्रमण से मुक्त कराने का आदेश जमुई अनुमंडल अधिकारी अभय कुमार तिवारी को दिया गया था।हाई कोर्ट के आदेश के बाद अनुमंडल अधिकारी के निर्देश पर एसडीपीओ डॉ राकेश कुमार एवं अंचलाधिकारी अरविंद कुमार के नेतृत्व में सरकारी जमीन पर बने पक्के मकान व दुकान को जेसीबी के द्वारा तोड़ कर अतिक्रमण मुक्त कराया गया।
इस्लामनगर अलीगंज के अंचलाधिकारी अरविंद कुमार ने बताया कि यह जमीन सरकारी है, जिस पर 34 लोगों ने अतिक्रमण कर मकान व दुकान बना लिया था। जिसको लेकर हाईकोर्ट के आदेश के बाद यह कार्रवाई की जा रही है।अतिक्रमण हटाने के दौरान चन्द्रदीप थानाध्यक्ष अब्दुल हलीम, सिकंदरा थानाध्यक्ष आशीष कुमार लछुआड़ थाना अध्यक्ष विजेंद्र कुमार सिंह के अलावे कई पदाधिकारी सहित भारी संख्या में सुरक्षा बल को तैनात किया गया था।
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