पटना: नागेश्वर कॉलोनी में सिंगल बेसमेंट का नक्शा पास कराकर डबल बेसमेंट का करवाया जा रहा था निर्माण, पटना नगर निगम द्वारा विजिलेंस केस दर्ज।

Rakesh Gupta
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*नुकसान एवं क्षति के लिए पटना नगर निगम द्वारा भू-स्वामी एवं निर्माता पर प्राथमिकी दर्ज करवाने का भी निर्देश।*

बिहार न्यूज़ लाइव / पटना:तक्षशीला एजुकेशन सोसाइटी के भू- स्वामी एवं निर्माता पर पटना नगर निगम द्वारा पास नक्शा के अनुरूप निर्माण नहीं करने के लिए विजिलेंस केस किया जा रहा है। इसके साथ ही *इस घटना से बगल के आवासित अपार्टमेंट में एवं सड़क पर भी नुकसान हुआ है एवं सुरक्षा की दृष्टि से भी यह खतरनाक है, इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा प्राथमिकी भी दर्ज करवाई जा रही रही है।* बता दें कि इनके द्वारा स्वीकृत नक्शा से अलग निर्माण करवाया गया है।

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बता दें कि एक बेसमेट की स्वीकृति लेकर दो बेसमेट का भी निर्माण किया जा रहा है। स्वीकृत नक्शा में एक बेसमेंट जिसकी गहराई रोड लेवल से मात्र 1.80मी ( लगभग 6 फीट ) जमीन तल के नीचे की स्वीकृति पर प्राप्त की गई है। पटना नगर निगम की जांच में पाया गया है कि 20 से 25 फीट मिट्टी की खुदाई कर ली गई है। इसके साथ ही इसके साथ ही मिट्टी के धसाव से बचाव के लिए समुचित सुरक्षात्मक व्यवस्था भी नहीं की गई।

इससे सुरक्षात्मक दृष्टि से भारी नुकसान हो सकता है। पटना नगर निगम द्वारा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 की धारा 319 (1), 323 (1), एवं 324 (1) के तहत निर्माण को अगले आदेश तक बंद रखने का भी निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही स्पष्टिकरण का जवाब भी 5 दिनों के अंदर देने का निर्देश दिया गया है।

 

 

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