समस्तीपुर:गोली मार हत्या करने के मामले में कोर्ट ने अखिलेश उर्फ धोनी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई

Rakesh Gupta
- Sponsored Ads-

  • आर्म्स एक्ट मे दोषी पाने पर 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ 10 हजार रूपये जुर्माना भी दिया
  • विद्यापतिनगर थानांतर्गत गढ़सिसई प्यारे चौक के समीप 25 जून 2018 को रुपेश कुमार उर्फ राजा को गोली मार हत्या करने का आरोप
  • कोर्ट ने धारा 357(ए) दप्रसं के तहत जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को कल्याण एंव पुनर्वास के लिए बिहार सरकार को दिया निर्देश
  • संतोष कुमार सिंह
    समस्तीपुर ( वरीय संवाददाता) :दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने शुक्रवार को गोली मार हत्या करने के आरोप मे विद्यापतिनगर थाना अन्तर्गत गढ़सिसई गांव के अखिलेश कुमार उर्फ धोनी को दोनों पक्षो के दलील सुनने के वाद सुनवाई करते हुए धारा-302 भादवी मे दोषी पाये जाने पर सश्रम आजीवन कारावास की सजा साथ 25 हजार रुपये जुर्माना दिया तथा जुर्माने कीराशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया.
  • वहीं आर्म्स एक्ट की धारा 27 आर्म्स एक्ट मे दोषी पाये जाने पर 5 वर्ष सश्रम कारावास एंव 10 हजार रुपये जुर्माना दिया. तथा जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 10 दिनों का अतिरिक्त साधारण कारावास की सजा सुनाई.घटना के संबंध मे एपीपी महेन्द्र यादव बताया कि कांड के सुचिका शिवानी कुमारी ने पुलिस को बयान दिया की इनके पति रुपेश कुमार उर्फ राजा को दिनांक 25 जून 2018 की शाम 6:30 बजे गांव के हीं मनखुश सिंह एंव राहुल सिंह ने मिथलेश राय के यहां शादी मे घर से बुलाकर ले गया और मिथलेश के दरबाजा गढ़सिसई प्यारेपुर चौक के समीप धोनी ने गोली मार दी.
  • इनके पति रुपेश कुमार उर्फ राजा को गंभीरवस्था मे इलाज हेतु बेगूसराय के एक निजी क्लिनिक ले जाया गया जहां चिकित्सकों ने राजा कों मृत घोषित कर दिया. आगे सुचिका ने पुलिस कों बयान दी की इनके पति राजा कों गांव के हीं लोगों से पैसे का लेनदेन कों लेकर विवाद के कारण भरका कर हत्या कराई गई. वहीं अन्य एक अभियुक्त विजय कुमार सिंह कों समुचित साक्ष्य के आभाव मे रिहा किया गया. राज्य की ओर से एपीपी महेन्द्र यादव एंव वचाव पक्ष की ओर से अमलेन्दु भूषण सिन्हा ने अपना अपना पक्ष रखा. न्यायालय ने अहम फैसला सुनाते हुए कहा की चूंकि घटना के कारण मृतक के आश्रितों को अपूरणीय क्षति कारीत हुई है.
  • जो की धन के रूप मे प्रतिपूर्ति नहीं किया जा सकता, परन्तु फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एंव उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार नालसाएंव बालसा के निर्देश के आलोक मे धारा 357(ए) दप्रस के तहत जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को कल्याणकारी एंव आश्रितों के पुनर्वास हेतु पर्याप्त राशि बिहार सरकार को देने का आग्रह करते हुए डी एल एस ए समस्तीपुर को संसूचित किया जाता है की सचिव को निर्देशित किया जाता है कीकथित आदेश की प्राप्ति के पश्चात विधिनुरूप भुगतान ततसंबंधितों को करने का निर्देश भी दिया गया.
- Sponsored Ads-
Share This Article
Leave a Comment