* एबीपी की सुनवाई हेतु पूर्व मे कोर्ट ने मांगा था कांड से संबंधित केस डायरी व मेडिकल रिपोर्ट
संतोष कुमार सिंह
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बिहार न्यूज़ लाईव समस्तीपुर डेस्क: समस्तीपुर /दलसिंहसराय. अपर जिला एंव सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुद्धवार को दलसिंहसराय थाना कांड सं0- 202/2023 के आई ओ को शौ कॉज नोटिस जारी करते हुए आगामी 12 सितंबर 2024 को सदैह उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. मामले के संबंध मे एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया की कांड के अभियुक्त की ओर से एबीपी सं0-2064/2024 अग्रिम जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया है
जिसकी सुनवाई के दौरान गत माह 13 अगस्त 2024 को ही कोर्ट ने कांड के आई ओ केस डायरी एंव मेडिकल रिपोर्ट की मांग की गई परन्तु आइओ ने केस डायरी एंव मेडिकल रिपोर्ट न्यायालय को ससमय समर्पित नही किया. न्यायालय ने बुद्धवार को दलसिंहसराय थाना कांड सं0- 202/2023 के आईओ को शौ-कॉज नोटिस जारी करते हुए आगामी 12 सितंबर 2024 को सदैह उपस्थित होकर कारण बताओ नोटिस प्रस्तुत करने का आदेश दिया है. साथ ही न्यायालय ने यह भी कहा है की एबीपी नंबर 2064/24 के संदर्भ मे आईओ का वेतन क्यों न अटैचस्ड किया जाए.