हत्या मामले में कोर्ट ने एक अभियुक्त को दिया आजीवन सश्रम कारावास साथ 50 हजार रुपए जुर्माना

Rakesh Gupta
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दलसिंहसराय कोर्ट (समस्तीपुर) जिला अपर एवं सत्र न्यायाधीश शशिकांत राय के न्यायालय ने बुधवार को विद्यापतिनगर थानांतर्गत शेरपुर गांव के अभियुक्त शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबु को गोली मारकर हत्या करने के मामले में धारा-302 भादवि के अंतर्गत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा साथ 50 हजार रुपए अर्थदंड दिया तथा धारा 27 आर्म्स एक्ट में 14 वर्ष सश्रम कारावास साथ 25 हजार रुपए जुर्माना दिया।

घटना के संबंध में एपीपी अरुण कुमार सिन्हा ने बताया कि विद्यापतिनगर थानांतर्गत शेरपुर के विष्णुकांत चौधरी ने पुलिस को बयान दिया था कि दिनांक 15 अक्टूबर 2020 को समय 8 बजे रात में वादी का पुत्र आशीष चौधरी अपने घर से मऊ बाजार अपने मोटर साइकिल बीआर 09 के 5666 से बाजार के काम से निकला था ज्योंहि मालिया बांध के पास पहुंचा की पूर्व से घात लगाए शेरपुर गांव के हीं अरविंद चौधरी, पप्पू चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन , रमण कुमार चौधरी, गोलू कुमार चौधरी, शुभम् कुमार चौधरी उर्फ कार बाबू एवं बमबम चौधरी छुपकर बैठे थे ज्योंही आशीष मऊ बाजार की तरफ से रात्रि करीब 10 बजे आया की उसे देखते ही सभी मिलकर उसे घर लिया और अरविंद कुमार चौधरी ने गाली देते हुए आदेश दिया कि गोली मार दो जिसपर सुमन चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से वादी के लड़के आशीष को पेट के पंजरे में गोली मार दिया तथा गोलू चौधरी ने अपने हाथ में लिए देसी कट्टा से पीठ पर गोली मारा घटना को लेकर वादी हल्ला करते हुए अपने जख्मी खून से लटपथ स्थिति में दरवाजे पर आकर गिर गया तब जाकर ग्रामीणों के सहयोग से गाड़ी से बेगूसराय एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया जहां डाक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना को लेकर अभियुक्तों के खिलाफ विद्यापतिनगर थाना कांड संख्या -196/2020 धारा 302,120(बी)/34 भादवि तथा 27 आर्म्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया।

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मामले की सुनवाई करते हुए न्यायालय ने
अभियुक्त शुभम कुमार चौधरी उर्फ कार बाबु को धारा-302 भादवि तहत दोषी पाते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा साथ 50 हजार रुपए जुर्माना दिया । जुर्माना की राशि अदा नहीं करने पर एक माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया तथा धारा-27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत 14 वर्ष सश्रम कारावास साथ 25 हजार रुपए जुर्माना दिया जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 15 दिन का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया।
वहीं अभियुक्त अरविन्द कुमार चौधरी, सुमन कुमार चौधरी उर्फ छब्बन चौधरी, बमबम कुमार चौधरी, रमण कुमार चौधरी एवं संजय कुमार चौधरी उर्फ पप्पु चौधरी को धारा-115 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 7 वर्ष सश्रम कारावास की सजा साथ 50- 50 हजार रुपए जुर्माना दिया गया। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर 1 माह का अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। सभी सजाएं साथ साथ चलेगी तथा कारा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित किए जाएंगे। एपीपी ने कहा कि न्यायालय ने धारा 357 द प्र सं के आलोक में जुर्माने की कुल राशि का 90 प्रतिशत मृतक के आश्रितों को प्रदान करने का संबंधितों को निर्देशित किया गया। कोर्ट ने कहा कि चूंकि मामले के कारण मृतक के आश्रितों को अपूरणीय क्षति हुई है जो कि धन के रूप मे प्रतिपूर्ति नहीं किया जा सकता परन्तु फिर भी माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय पटना के निर्देशानुसार नालसा एवं बालसा के निर्देश के आलोक में पीड़ित के संबंध में कल्याणकारी एवं आश्रितों के पुनर्वास हेतू 2 लाख रुपए की राशि बिहार राज्य सरकार को देने का आदेश पारित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकार समस्तीपुर के सचिव को निर्देशित किया गया कि कथित आदेश की प्राप्ति के पश्चात विधिनुरूप भुगतान तत्संबंधितों को सुनिश्चित करेंगे । विदित हो कि विगत 16 अप्रैल 2025 को सभी अभियुक्तों को दोषी पाते हुए न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया था। बुधवार को सजा सुनाने के बाद
सजायाफ्ता अभियुक्तों को जेल भेज दिया गया ।

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