मुंगेर: महिलाओं को दी गई उसके अधिकार और हक की जानकारी

Rakesh Gupta
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बिहार न्यूज़ लाइव /मुंगेर से निरंजन कुमार की रिपोर्ट/राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तत्वाधान में एनसीडब्ल्यू के सहयोग से महिलाओं के अधिकार कानून एवं हक से संबंधित विषय पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ.

 

शनिवार को व्यवहार न्यायालय स्थित एडीआर भवन में आयोजित कार्यक्रम में महिलाओं को घरेलू हिंसा, लैंगिक उत्पीड़न, दहेज प्रतिषेध अधिनियम की जानकारी दी गई. कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव राजीव नयन ने किया. आंगनवाड़ी सेविका को प्रशिक्षण देते हुए अधिवक्ता गौरी कुमारी एवं पुष्पलता ने घरेलू हिंसा संविधान में महिलाओं को मिली अधिकार की विस्तृत जानकारी दी. यह बताया कि पति भी अगर पत्नी का शारीरिक और मानसिक शोषण कर रहा है तो यह कानूनी रूप से जुल्म है अगर लड़का और लड़की के बीच घरवाले भेदभाव की नीति अपना रहे हैं

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तो यह भी कानूनी जुर्म है अगर महिला किसी कार्य को करना चाहती है जिससे वह अपने घर परिवार का परवरिश कर सके और इनके कार्य में परिवार के सदस्य बाधा पहुंचाते हैं तो यह भी एक जुर्म है

 

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