भागलपुर: डीएम ने आगामी पर्व त्योहार को दृष्टि में रखते हुए सभी स्तरों पर अविलम्ब शांति समिति की बैठक आयोजन का दिया निदेश।

Rakesh Gupta
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भागलपुर, बिहार न्यूज लाईव। मंगलवार को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी पर्व त्योहार के अवसर पर विधि व्यवस्था संधारण निमित की गई तैयारी, भूमि विवाद , मध्य निषेद्य अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के संबंध में विस्तृत समीक्षा की गई एवं यथोचित दिशा निदेश दिये गये। आगामी पर्व त्योहार को दृष्टि में रखते हुए सभी स्तरों पर अविलम्ब शांति समिति की बैठक आयोजन का निदेश दिया गया है। समीक्षा के क्रम में यह तथ्य उभर कर सामने आया कि आसन्न पर्व त्योहार के अवसर पर डीजे का उपयोग पूर्णत प्रतिबंधित रहेगा।सभी पूजा समितियों को इसका अनुपालन करना अनिवार्य एवं अपेक्षित होगा। जानकारी दी गई कि विर्सजन कि तिथि 25.10.2023 निर्धारित की गई है, जिसका अनुपालन सभी पूजा समितियों को करना अनिवार्य एवं अपेेक्षित होगा। बैठक में धारा 107 के तहत की गई कार्रवाई की समीक्षा की गई।

 

निदेश दिया गया कि 12 अक्टूबर 2023 तक न्यूनतम् 80 प्रतिशत बॉन डाउन संबंधी मामलों का निष्पादन किया जाय। समीक्षा के क्रम में विर्सजन हेतु चिन्हित मार्गों के सत्यापन का निदेश दिया गया है। सभी पूजा समितियों को पूजा पंडालों में सी.सी.टी.वी. का संस्थापन कराना अनिवार्य एवं अपेक्षित होगा। खनन विभाग को अवैध खनन के विरूद्ध लगातार कार्रवाई करने का निदेश दिया गया है। मद्य निषेध अन्तर्गत किये जा रहे कार्यों के समीक्षा के क्रम में जिला विकास शाखा, अनुमंडल पदाधिकारी/सदर,कहलगांव, भूमि सुधार उप समाहर्ता नवगछिया/कहलगांव, जिला विकास शाखा, वरीय उप समाहर्त राजस्व, वरीय उप समाहर्ता सामान्य शाखा आदि को लंबित अधिहरण वाद से संबंधित मामलों को निष्पादन हेतु निदेशित किया गया है।

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श्रम अधीक्षक, श्रम प्रवर्तन पदाधिकारियों को बाल श्रम के विरूद्ध लगातार प्रभावी कार्रवाई का निर्देश दिया गया है। बैठक में अपर समाहर्त्ता पुलिस अधीक्षक नगर सहित अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे।

 

 

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