मधेपुरा: शिक्षा विभाग ने की बड़ी कार्रवाई, बीएनएमयू के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक पर सदर थाना में सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज.
:पिछले 28 फरवरी को विश्विद्दालय और महाविद्यालयों शेषन लेट व शिक्षा से संबंधित मामले की बैठक में उपस्थित नहीं होने के कारण हुई मामला दर्ज:
:बिहार शिक्षा विभाग के सचिव के के पाठक के निर्देशन में कोसी प्रमंडल उप शिक्षा निदेशक ने सदर थाना में दिया बीएनएमयू के तीनो शीर्ष अधिकारी के विरुद्ध लिखित आवेदन:
बिहार न्यूज़ लाइव मधेपुरा डेस्क मधेपुरा बीएनएमयू के कुलपति, कुलसचिव और परीक्षा नियंत्रक के खिलाफ कोसी प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक अनिल कुमार के आवेदन पर सदर थाना में माामला दर्ज किया गया है।
जिसमें बताया गया है कि विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में परीक्षा आयोजित करने व अन्य संबंधित कार्य योजना को लेकर 28 फरवरी को शिक्षा विभाग द्वारा बैठक बुलाई गई थी।
जिसमें बीएनएमयू के कुलपति प्रो. बिमलेंदु शेखर झा, कुलसचिव डॉ. मिहिर कुमार ठाकुर, परीक्षा नियंत्रक डॉ. शशिभूषण शामिल नहीं हुए थे। इसलिए उक्त तीनों पदाधिकारियों के विरूद्ध भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120 बी, 166, 166ए, 174, 175, 176, 176, 179 और 187 का उल्लंघन मानते हुए जानबुझकर विश्वविद्यालयों के परीक्षा मामले से संबंधित आधिकारिक कार्य में बाधा डाली गई, जो गैर कानूनी कार्य है। वहीं इस मामले को लेकर सदर थानाध्यक्ष बिमलेंदु कुमार ने बताया कि आरडीडी के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।