- Sponsored Ads-
रंजीत कुमार/ मधेपुरा
आयुध नियम-2016 के सुसंगत प्रावधानों के तहत् मधेपुरा जिलान्तर्गत सभी प्रकार के शस्त्रों यथा-रिवाल्वर/पिस्टल/रायफल/एक नाली बंदूक/दो नाली बंदूक/12 बोर पम्प एक्सन सोर्ट गन आदि के अनुज्ञप्तिधारियों के शस्त्र की अनुज्ञप्ति का नवीकरण जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में किया जाएगा एवं नवीकरण हेतु हस्ताक्षरकर्त्ता के रूप में प्रभारी पदाधिकारी, जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा को प्राधिकृत किया गया है।
मधेपुरा जिलान्तर्गत अनुज्ञप्तिधारियों को निदेश दिया जाता है कि जिनके शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण अवधि वर्ष 2024 में समाप्त होने वाला है, वे अने अपने अनुज्ञप्ति का नवीकरण आगामी तीन वर्षो के लिए कराने हेतु प्रपत्र एवं चालान भरकर जिला शस्त्र शाखा, मधेपुरा में आवेदन देना सुनिश्चित करेंगे।
वैसे शस्त्र अनुज्ञप्तिधारी जो अपने शस्त्र अनुज्ञप्ति का नवीकरण ससमय नहीं कराते हैं तो उनके शस्त्र अनुज्ञप्ति को आयुध नियम-2016 के सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत रद्द करने की अग्रेतर कार्रवाई की जायेगी।
- Sponsored Ads-