मुखिया हत्याकांड: कोर्ट ने दो और आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा

Rakesh Gupta
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जमुई:लछुआड़ थाना अंतर्गत दरखा पंचायत के नवनियुक्त मुखिया जयप्रकाश माहतों की हत्या मामले में कोर्ट ने बुधवार को दो और आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। ए. डीजे. फर्स्ट सत्य शिव हरे की अदालत ने मामले में दोषी पाए गए मोहम्मद सिकंदर और नंदलाल तांती को 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।


मामले की जानकारी देते हुए केस के अधिवक्ता परिमल सिंह ने बताया कि यह हत्याकांड लछुआड़ थाना क्षेत्र में वर्ष 2021 में घटित हुआ था। 3 दिसंबर 2021 को दिनदहाड़े दरखा पंचायत के नवनियुक्त मुखिया जयप्रकाश माहतों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में लछुआड़ थाना में कांड संख्या 02/21 दर्ज की गई थी, जिसमें कुल छह लोगों को अभियुक्त बनाया गया था।

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इसी हत्याकांड मामले में 23 दिसंबर 2023 को ए. डीजे. फर्स्ट धीरेन्द्र बहादुर सिंह की अदालत ने इसी मामले में दो अन्य आरोपियों मे मोहम्मद शालिक मलिक और मोहम्मद जावेद को दोषी करार देते हुए उन्हें भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उन्हें भी 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया था।अब तक इसी हत्याकांड में कुल चार आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा मिल चुकी है। शेष दो आरोपियों के मामले में सुनवाई अभी जारी है।

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