बिहार न्यूज़ लाइव / उमेश पाल अपहरण कांड में कोर्ट ने सुनाया बड़ा फैसला. आपको बता दें कि प्रयागराज की स्पेशल MP-MLA Court ने उमेश पाल अपहरण केस में अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने बाहुबली अतीक अहमद समेत 3 आरोपियों को दोषी करार देते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई है. कोर्ट ने अपहरण के इस मामले में अतीक के अलावा हनीफ, दिनेश पासी को भी दोषी पाया है. जबकि अतीक के भाई अशरफ समेत 7 को बरी कर दिया गया.
दरअसल उमेश पाल 2005 में हुए राजूपाल हत्याकांड में मुख्य गवाह था. कोर्ट का यह फैसला इसलिए काफी अहम माना जा रहा है, क्योंकि उमेश पाल की 24 फरवरी 2023 को प्रयागराज में गोली मारकर हत्या कर दी गई. इस मामले में भी अतीक, उसका भाई अशरफ, बेटा असद समेत 9 लोग आरोपी हैं. वैसे जब कोर्ट में अतीक को ले जाया गया, परिसर में वकीलों ने फांसी दो फांसी के नारे लगाए. इससे पहले नैनी सेंट्रल जेल से अतीक को बंद वैन में कोर्ट लाया गया था…. इसमें CCTV कैमरे और पर्दे लगे थे. इस बीच, उमेश पाल मर्डर केस में सुप्रीम कोर्ट ने अतीक अहमद की सुरक्षा देने की अपील खारिज कर दी है. दरअसल अतीक ने याचिका में कहा था कि जब तक वो उत्तर प्रदेश पुलिस की कस्टडी में है, उसे सुरक्षा दी जाए. अतीक ने कहा था कि वह यूपी की जेल में शिफ्ट नहीं होना चाहता.
इस पर सुप्रीम कोर्ट ने अतीक के वकील से कहा कि अपनी शिकायत लेकर हाईकोर्ट जाइए. वैसे कोर्ट के फैसले से पहले उमेश पाल की मां शांती देवी ने प्रयागराज में कहा था कि मेरे बेटे ने बहुत संघर्ष किया है….जेल अतीक अहमद का घर है और वहां से वो कुछ भी करा सकता है. उन्होंने कहा कि प्रशासन ने अभी तक जो भी कुछ किया है उससे हम संतुष्ट हैं. इसके साथ ही मेरी यही मांग है कि उसको फांसी की सजा हो. वहीं, उमेश पाल की पत्नी जया पाल ने कहा कि मैं कोर्ट से यही उम्मीद करती हूं कि उसको फांसी की सजा दिलाई जाए. उन्होंने कहा कि जब तक जड़ खत्म नहीं होगी, तब तक कुछ नहीं हो पाएगा. उनका कहना है कि हम डर के साए में जी रहे हैं.
हालांकि उमेश पाल की मां और पत्नी की मांग पूरी नहीं हो सकी लेकिन उम्र कैद का फैसला भी अतीक अहमद के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है. वैसे अतीक अहमद उमेश पाल हत्याकांड में भी दोषी है …..ऐसे में इस मामले में भी कोर्ट के तरफ से कोई बड़ा फैसला आ सकता है. लेकिन फिलहाल अतीक अहमद को उम्र कैद की सजा मिल चुकी है इसलिए अब उसे बाकी की जिंदगी जेल में ही बितानी पड़ेगी.
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