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नालंदा: आधार कार्ड से सीडिंग नहीं होने से लाभुक होंगें लाभ से बंचित 

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Bihar news live desk:  बिहारशरीफ26 जून। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत राशन कार्ड धारी को परिवार के मुखिया के अलावा सभी सदस्यों का आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है। ऐसा नहीं किए जाने पर वे प्रखंड के जन वितरण प्रणाली के दुकान से राशन लेने से वंचित हो जाएंगे। नालंदा में 13 हजार 991 कार्ड धारियों में से 2622 कार्ड धारियों का अभी तक राशन कार्ड आधार कार्ड से सीडिंग नहीं हुई है।मिली जानकारी के मुताबिक राष्ट्रीय खाद सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत इस के लाभुकों को राशन कार्ड को आधार कार्ड से लिंक कराना अनिवार्य कर दिया गया है नहीं तो वे इस सुविधा से वंचित हो जाएंगे। वही वन नेशन वन राशन कार्ड के तहत परिवार के किसी भी सदस्य के बाहर रहने की स्थिति में उन्हें वहां भी सरकारी कोटा से मिलने वाली अनाज का लाभ नहीं मिल पाएगा।

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आपूर्ति विभाग के प्रखंड कार्यालय से मिली जानकारी के मुताबिक सरकार के द्वारा इस संबंध में सख्ती बरते जाने के बावजूद नालंदा में 2622 राशन कार्ड धारियों ने राशन कार्ड को आधार कार्ड से सीडिंग नहीं कराया है।जिले में कुल राशन कार्ड धारियों की संख्या 13 हजार 991 है जिसमें 11 हजार 369 कार्ड धारियों ने अपने राशन कार्ड को आधार से सीडिंग कराया है, वही ं 2622 कार्ड धारियों ने अभी तक कार्ड को आधार कार्ड से सीडिंग नहीं कराया है। इस प्रकार 81.26 प्रतिशत कार्ड धारियों ने राशन कार्ड को आधार से टैग कराया है|

विभागीय सूत्रों के मुताबिक 30 जून तक अनिवार्य रूप से राशन कार्ड धारियों को आधार कार्ड से राशन कार्ड को सीडिंग कराना जरूरी है। इसके लाभुक अपने पीडीएस डीलर के यहां जाकर पॉक्स मशीन से केवाईसी करवा लें अन्यथा वे लोग राशन लेने से वंचित हो जाएंगे और उन लोगों का नाम राशन कार्ड से हटा दिए जायेंगें।
            

 

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