बिहार न्यूज़ लाइव अररिया डेस्क: वरीय संवाददाता अंकित सिंह। अररिया। जिले के भरगामा प्रखंड के खजूरी पंचायत के वार्ड एक निवासी जन वितरण प्रणाली विक्रेता मिथिलेश कुमार पासवान पर सरकारी खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने को लेकर फारबिसगंज एसडीएम के ज्ञापांक 582 के तहत भरगामा थाना में प्राथमिकी दर्ज की गई है।
दर्ज प्राथमिकी में फारबिसगंज एसडीएम के ज्ञापांक 582 के तहत आरोप लगाया गया है,कि खजूरी पंचायत के वार्ड एक निवासी जन वितरण प्रणाली विक्रेता मिथिलेश कुमार पासवान के राशन दुकान की स्थलीय जांच की गई। जांचोपरांत विक्रेता के ई-पोस मशीन में दर्ज अवशेष खाद्यान्न गेहूं 1473 किलोग्राम एवं चावल 16703 पाया गया। जबकि विक्रेता के भंडार में शुन्य किलोग्राम गेहूं और शुन्य किलोग्राम चावल पाया गया। जिससे ऐसा प्रतित होता है,कि विक्रेता मिथिलेश कुमार पासवान के द्वारा 1473 किलोग्राम गेहूं एवं 16703 किलोग्राम चावल की कालाबाजारी कर दी गई है। जो बिहार लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदेश 2016 का उल्लंघन है।
उक्त 1473 किलोग्राम गेहूं एवं 16703 किलोग्राम चावल सरकारी अनुदानित मुल्य के खाद्यान्न की कालाबाजारी किये जाने के आरोप में जन वितरण प्रणाली विक्रेता मिथिलेश कुमार पासवान के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 7 एवं अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत भरगामा थाना में कांड संख्या 354/23 के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। अब ये तो समय हीं बताएगा कि इन डीलरों पर इतनी बड़ी कार्रवाई होने पर अन्य डीलरों को कुछ सीख मिल पाया या नहीं।
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