समस्तीपुर: अपहरण कर हत्या कर लाश ग़ायब करने के आरोप में दलसिंहसराय कोर्ट के एडीजे ने आरोपी को दोषी पाते हुए अभियुक्त को दी उम्र कैद की सजा साथ 5 हजार रुपये जुर्माना !
बिहार न्यूज़ लाइव /समस्तीपुर बिहार से संतोष कुमार सिंह की रिपोर्ट : अपहरण कर हत्या गायब करने के आरोपी को समस्तीपुर जिला के दलसिंहसराय सिविल कोर्ट के एडीजे शैलेन्द्र कुमार के न्यायालय ने दोषी पाते हुए उजियारपुर थानांतर्गत जनकपुर गांव के हेमन्त कुमार को दोषी पाते हए उम्र कैद की सजा साथ 5 हजार जुर्माना की सुनाई । वर्ष 1999 की है घटना ।
दलसिंहसराय थानांतर्गत बसढिया गांव के अनूप लाल सिंह को ससुराल जाने के क्रम में मारुति कार समेत किया था अगवा ।
मोहिउद्दीननगर थानाक्षेत्र में दो दिन बाद लावारिस अवस्था मे मिली थी लाश ।
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